Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. मनोरंजन
  3. बॉलीवुड
  4. Raj Kundra Case: राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की बढ़ी मुश्किलें, SEBI ने लगाया 3 लाख का ज़ुर्माना

Raj Kundra Case: राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की बढ़ी मुश्किलें, SEBI ने लगाया 3 लाख का ज़ुर्माना

सेबी ने राज कुंद्रा के साथ उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

Written by: India TV Entertainment Desk
Published on: July 29, 2021 11:27 IST
shilpa shetty and raj kundra - India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM/RAJKUNDRA9 राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी

पोर्न केस में फंसे कारोबारी राज कुंद्रा पर अब सिक्यॉरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी शिकंजा कस दिया है। सेबी ने राज कुंद्रा के साथ उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सेबी ने वियान इंडस्ट्रीज़ और इसके प्रमोटर्स शिल्पा शेट्टी और उनके पति बिज़नेसमैन राज कुंद्रा पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 3 लाख रुपये का ज़ुर्माना थोपा है। सेबी ने यह ज़ुर्माना एक सितम्बर 2013 से 23 दिसम्बर 2015 की अवधि के लिए लगाया है।

ऐश्वर्या राय बच्चन 22वीं बार डब्बू रत्नानी के कैलेंडर में आईं नजर, देखिए स्टनिंग तस्वीर

बिजनेस टुडे के मुताबिक, सेबी के आदेश में कहा गया है कि 29 अक्टूबर 2015 को वियान इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने चार लोगों को 5 लाख शेयर आवंटित किये थे और एक लाख 28 हज़ार आठ सौ शेयर्स राज और शिल्पा शेट्टी को बांटे गये थे। शेयरों के प्रिफ्रेंशियल आवंटन के बाद, सेबी के नियमानुसार दोनों को इसकी जानकारी कम्पनी को देनी थी, क्योंकि लेन-देन 10 लाख रुपये से अधिक का था। कम्पनी को यह जानकारी दो दिनों के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को भी देनी थी। सेबी ने जांच में पाया कि दोनों निर्धारित वक़्त में इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया था। 

बता दें, राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले मंगलवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने बुधवार को उसे खारिज कर दिया। बंबई हाई कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें कोई तत्काल अस्थायी राहत देने से भी इनकार कर दिया था। 

पढ़ें अन्य खबरें- 

शहनाज गिल ने डब्बू रतनानी के लिए कराया फोटोशूट, फैंस को पसंद आ रहा एक्ट्रेस का गॉर्जियस लुक

'बचपन का प्यार' गाने ने उड़ाई अनुष्का शर्मा की नींद, पोस्ट शेयर कर कही ये बात

Latest Bollywood News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Bollywood News in Hindi के लिए क्लिक करें मनोरंजन सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement