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युविका चौधरी को हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार, अंतरिम जमानत पर बाहर

प्रिंस नरूला द्वारा फिल्माया गया युविका चौधरी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कथित तौर पर जातिवादी गाली का इस्तेमाल किया गया था, जिससे हंगामा मच गया।

Written by: India TV Entertainment Desk
Updated : October 19, 2021 9:57 IST
 युविका चौधरी को हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार
Image Source : INSTAGRAM- PRINCE  युविका चौधरी को हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार

एक्ट्रेस युविका चौधरी पर हरियाणा पुलिस ने सोमवार (18 अक्टूबर) को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में जातिवादी गाली का इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक बिग बॉस फेम अभिनेत्री को बाद में अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। उनके वकील के अनुसार, अभिनेत्री हाईकोर्ट के दिशानिर्देश के अनुसार जांच में शामिल हुईं।

अभिनेत्री युविका चौधरी के वकील अशोक बिश्नोई ने कहा- "मेरी मुवक्किल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार जांच में शामिल हो गयी है और वह अभी अंतरिम जमानत पर है।

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बता दें, मई 2021 में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने उस समय अभिनेत्री के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी। एक दलित अधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर एक शिकायत में, उन्होंने आरोप लगाया कि अभिनेत्री ने वीडियो में अनुसूचित जाति समुदाय के बारे में कुछ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसकी एक प्रति उन्होंने पुलिस को सौंपी।

इस संबंध में 26 मई को हांसी की पुलिस अधीक्षक निकिता अहलावत को शिकायत की गई थी। प्रिंस नरूला द्वारा फिल्माया गया, युविका चौधरी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कथित तौर पर जातिवादी गाली का इस्तेमाल किया गया था, जिससे हंगामा मच गया।

पूर्व "बिग बॉस" प्रतियोगी ने जल्द ही ट्विटर पर माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें उस शब्द का का अर्थ नहीं पता है। युविका ने लिखा-  "नमस्कार दोस्तों, मुझे उस शब्द का अर्थ नहीं पता था, जिसका मैंने अपने पिछले व्लॉग में इस्तेमाल किया था, मेरा मतलब किसी को चोट पहुँचाना नहीं था और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती कि मैं किसी को चोट पहुँचाऊं मैं हर एक से माफी माँगती हूँ मुझे आशा है कि आप समझेंगे, आप सभी को प्यार।” 

साइबर सेल द्वारा औपचारिक जांच के बाद हांसी शहर थाने में युविका चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी। हांसी शहर थाने के थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिकी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धारा के तहत दर्ज की गयी है।

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