बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित तौर पर अश्लील फिल्मों के निर्माण और एप्स पर उन्हें प्रसारित करने के मामले में कारोबारी राज कुंद्रा और उनके साथी रेयान थोर्प की गिरफ्तारी और हिरासत में भेजे जाने के आदेशों को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाएं शनिवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति ए एस गडकरी की एकल पीठ ने उनकी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि एक मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों को पुलिस हिरासत में और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाना कानून के अनुरूप है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
याचिकाओं में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा और थोर्प ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया और कहा कि आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी करने के अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया गया।
दोनों ने याचिका में उच्च न्यायालय से उनकी तत्काल रिहाई का निर्देश देने और गिरफ्तारी के बाद एक मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने के दो आदेशों को रद्द करने का अनुरोध किया है। कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था जबकि कुंद्रा की कंपनी में आईटी प्रमुख के तौर पर काम करने वाले थोर्प को 20 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं।