नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति अनूप जयराम भमभानी की पीठ ने वकील सुजीत कुमार सिंह द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। फिल्म 12 अप्रैल को रिलीज होनी है।
इस याचिका में 'फिल्म निर्माताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ' निर्वाचन आयोग को कार्रवाई के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। इसमें लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा होने तक फिल्म के रिलीज के स्थगन की की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि यह फिल्म एक ऐसे राजनेता के बारे में है, जो खुद आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। यह निश्चित तौर पर उसकी चुनावी संभावनाओं को अनुचित फायदा पहुचाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के उम्मीदवारों पर इस फिल्म से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
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