मुंबई ड्रग्स क्रूज पार्टी में आरोपी फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर जमानत की कुछ शर्तों में संशोधन का आग्रह किया। मुनमुन ने उन शर्तों में संशोधन करने का आग्रह किया है जो उन्हें पिछले महीने जमानत पर रिहा करते समय लगाई गई थीं।
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धमेचा ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि उन्हें मुंबई के बजाय दिल्ली एनसीबी कार्यालय में पेश होने की अनुमति दी जाए, क्योंकि मुंबई में उनका कोई आवास नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने धमेचा को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे व सह-आरोपी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के साथ 28 अक्टूबर को जमानत दी थी।
जमानत की शर्तों में से एक यह थी कि आरोपी हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच एनसीबी के मुंबई कार्यालय में उपस्थित होंगे। आरोपियों को जांच अधिकारी (आईओ) को सूचित किए बिना मुंबई नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया गया था। अधिवक्ता काशिफ अली खान देशमुख के जरिए दायर अपनी याचिका में धमेचा ने कहा कि वह मध्य प्रदेश की निवासी हैं जो काम के लिए दिल्ली में रहती हैं।
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याचिका में कहा गया है कि धमेचा का मुंबई में कोई आवास नहीं है। याचिका के मुताबिक, जमानत की शर्त का उनके पेशेवर जीवन के साथ-साथ सामाजिक जीवन पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उन्हें हर हफ्ते मुंबई आना होगा। धमेचा ने यह भी दलील दी है कि अगर शर्तों का विवेकपूर्ण पालन किया जाना है, तो उन्हें एनसीबी को प्रत्येक गतिविधि के बारे में बताना होगा क्योंकि वह लगातार मध्य प्रदेश और दिल्ली के बीच चक्कर लगाती रहेंगी, क्योंकि यह दोनों ही स्थान मुंबई की क्षेत्रीय सीमा से बाहर है। उनकी याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है।