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पांच सुनवाई और 17 दिन.. आर्यन के वकीलों की दलीलें काम नहीं आईं, जानें NCB ने खेला कौन सा दांव

आर्यन खान की जमानत याचिका पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनसीबी ने आर्यन का मामला इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग केस से जुड़ा बताया। आइए जानते हैं अपनी दलीलों में एनसीबी ने कौन-कौन सी बात रखी।

Written by: India TV Entertainment Desk
Updated on: October 21, 2021 14:35 IST
Aryan Khan- India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM/ARYAN KHAN आर्यन के वकीलों की दलीलें काम नहीं आईं, जानें NCB ने खेला कौन दाव

मुंबई ड्रग्स केस में सेशंस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले की सुनवाई में अदालत में आर्यन खान की तरफ से पैरवी करते हुए वकील सतीश मानशिंदे और अमित देसाई ने अपनी जिरह रखी। मगर एनसीबी की दलीलों के मद्देनजर अदालत ने अपने फैसले में आर्यन खान को राहत नहीं दी है।

14 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट में अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनी और 20 अक्टूबर के लिए फैसला सुरक्षित रख दिया। उस दिन आर्य़न खान की जमानत याचिका पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई में NCB ने कहा, आर्यन का मामला इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग केस से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि एनसीबी ने अपनी दलीलों में वो कौन सी बातों को अपना आधार बनाया। 

पहली दलील - एनसीबी का कहना है कि आरोपी कनेक्टेड परिवार से है और जेल से बाहर जाने के बाद जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीबी को अभी इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करनी है तो आगे आरोपियों की कस्टडी भी लेनी पड़ सकती है।

दूसरी दलील - मुनमुन की जमानत याचिका पर एनसीबी ने जवाब देते हुए कहा, "स्माल अमाउंट की बरामदगी नहीं होने पर भी आरोपी साजिश में शामिल हैं। आर्यन खान पर प्रतिबंधित पदार्थ की खरीद के लिए इस्तेमाल होने का आरोप लगाया गया था। विदेशों में लेनदेन से संबंधित मामले की जांच की जानी चाहिए और एनसीबी जांच कर रही है।"

तीसरी दलील - एनसीबी के जवाब में आर्यन के बारे मे भी जिक्र है। आर्यन पर आरोप है कि वो अरबाज़ और उसके सोर्सेज से ड्रग्स लेते थे। आर्यन को आरोपी नंबर 1 बताया गया है। एनसीबी ने जवाब में बताया है कि आरोपी नंबर 1 विदेशों में कुछ ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में था जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होते हैं। इस संबंध में जांच जारी है।

चौथी दलील - जांज एजेंसी के मुताबिक आर्यन और अरबाज ने साथ सफर किया इससे यह स्पष्ट है कि, वो दोनो कॉमन इंटेशन के तहत क्रूज पर गए थे। भले ही कुछ आरोपियों के पास से ड्रग्स बरामद ना हुआ हो या बहुत कम ड्रग्स मिला हो लेकिन अपराध की साजिश में इन आरोपियों की भागदारी जांच का आधार बनाती है।

पांचवी दलील - एनसीबी ने दावा किया कि आरोपी नंबर 17 अचित कुमार और आरोपी नंबर 19 शिवराज हरिजन ही आर्यन और अरबाज को ड्रग्स मुहैय्या कराते थे। आर्यन और अरबाज एक दूसरे के साथ घूमते थे और ये NDPS की धारा 29 को लागू करने के लिए ये पर्याप्त है।

छठी दलील - आरोपी आर्यन खान के रोल के बारे में एनसीबी ने बताया है कि अरबाज से आर्यन खान ने ड्रग्स खरीदारी की थी। जांच के दौरान अब तक जो सबूत हाथ लगे हैं उसके मुताबिक, आर्यन ड्रग्स की खरीदारी और वितरण में लिप्त था।

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