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मुंबई की अदालत ने इमारत गिराने के नोटिस के खिलाफ कंगना रनौत की याचिका खारिज की

कंगना रनौत ने जनवरी 2019 में डिंडोशी दीवानी अदालत में बीएमसी के नोटिस को चुनौती दी थी।

Written by: PTI
Published on: December 24, 2020 8:12 IST
Kangana Ranaut demolition BMC notice- India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM: INSTAGRAM: KANGANARANAUT मुंबई की अदालत ने इमारत गिराने के नोटिस के खिलाफ कंगना रनौत की याचिका खारिज की  

स्थानीय दीवानी अदालत ने खार इलाके में स्थित अभिनेत्री कंगना रनौत के आवासीय अपार्टमेंट में हुए ‘अवैध निर्माण’ को गिराने संबंधी बीएमसी के 2018 के नोटिस के खिलाफ अभिनेत्री की याचिका खारिज कर दी है। इस संबंध में अदालती आदेश बुधवार को प्राप्त हुआ है।

न्यायाधीश एल.एस.चव्हाण ने अभिनेत्री की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने खार स्थित अभिनेत्री के अपार्टमेंट में हुए ‘अवैध निर्माण’ को गिराने के लिए 2018 में नोटिस जारी किया था। 

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कंगना रनौत ने जनवरी 2019 में डिंडोशी दीवानी अदालत में बीएमसी के नोटिस को चुनौती दी थी। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि वह बीएमसी को उनके अपार्टमेंट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने से रोके। उस वक्त अदालत ने अर्जी पर सुनवाई होने तक यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। 

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश चव्हाण ने अभिनेत्री की अर्जी खारिज कर दी लेकिन साथ ही उन्हें बंबई उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। 

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