कंगना रनौत और बीएमसी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार तक के लिए सुनवाई टाल दी है। कल दोपहर 3 बजे संजय राउत के वकील अपना पक्ष रखेंगे। आज हाईकोर्ट में कंगना की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने बीएमसी से 2 करोड़ का मुआवजा मांगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट चाहे तो डैमेज का जायजा ले सकता है। कोर्ट ने बीएमसी से तोड़क कार्रवाई से जुड़ी फाइल मांगी है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के वकील ने 28 फरवरी 2020 के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि इस सर्कुलर के मुताबिक अगर आप इंटीरियर में बदलाव करते हैं, जो प्लान में नहीं था, तो उस अवैध निर्माण को रेगुलराइज करने के लिए आप को पेनल्टी भरना पड़ सकता है।
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कंगना के वकील सराफ ने कहा, "किसी निर्माण को रेगुलराइज करने की स्कीम मौजूद है, लेकिन मेरे क्लायंट (कंगना) को बीएमसी ने यह मौका नहीं दिया।"
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कंगना के वकील सराफ ने कहा कि SC के इस आदेश के मुताबिक तोड़क कार्रवाई करने से पहले 15 दिन का नोटिस पीरियड देना चाहिए।
बता दें कि कंगना रनौत ने 9 सितम्बर को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसमें याचना की गई कि कि यहां पाली हिल क्षेत्र में उनके बंगले के एक हिस्से को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने को अदालत अवैध घोषित करें।
अभिनेत्री ने इसके बाद अपनी याचिका में संशोधन करते हुए बीएमसी से दो करोड़ रुपये हर्जाने की मांग भी की थी।
(दिनेश मौर्या)