सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की कथित आत्महत्या मामले में और जांच की अनुमति के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस मामले में सुनवाई पहले से ही चल रही है। ये याचिकाएं केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और जिया की मां राबिया खान ने दायर की थीं। अभिनेता सूरज पंचोली पर कथित रूप से जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था और अब वह जमानत पर बाहर हैं।
सीबीआई ने अदालत से आगे और विश्लेषण के वास्ते एक 'दुपट्टा' चंडीगढ़ की केंद्रीय फॉरेसिंक प्रयोगशाला को भेजने की अनुमति मांगी थी, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर जिया ने फांसी लगाने के लिए किया था। जांच एजेंसी जब्त किए गए मोबाइल फोन को अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) को भी भेजना चाहती थी ताकि जिया और पंचोली के बीच 'डिलीट' की गई बातचीत को फिर से हासिल किया जा सके।
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पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने याचिकाओं पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस मुद्दे का फैसला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही किया जा चुका है। विशेष न्यायाधीश ए एस सैय्यद ने दलीलें सुनने के बाद याचिकाएं खारिज कर दीं। फिल्म ''निशब्द'' में अपने अभिनय से खास पहचान बनाने वाली जिया खान का शव 3 जून 2013 को उनके आवास में लटकता पाया गया था।