इस समय आर्यन खान को जेल में करीब चंद घंटे बीत चुके हैं। आज रात आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही बिताएंगे। कल शनिवार और परसों रविवार है, ऐसा लग रहा है अगली दो रात भी आर्यन खान इसी जेल में रहेंगे। आर्यन को जेल के नियम मानने होंगे। आज मुंबई की किला कोर्ट में दिन भर आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई हुई। लेकिन अपनी मां गौरी खान के बर्थडे के दिन भी आर्यन घर नहीं जा पाए।
आज आर्यन के वकीलों ने पूरी कोशिश की लेकिन मुंबई की किला कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।
जमानत याचिका रद्द होने का ये मतलब नहीं है कि आर्यन खान अगले 14 दिनों तक आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे। आर्यन खान के वकील अब जमानत के लिए सेशन्स कोर्ट में अपील करेंगे।
आज दोपहर दो बजे आर्यन खान को एनसीबी की कस्टडी से आर्थर रोड जेल शिफ्ट किया गया। और उसके सिर्फ 3 घंटों के बाद ही कोर्ट में आर्यन पर फैसला आ गया। कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर जबरदस्त बहस हुई। सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि आर्यन खान ने ना तो ड्रग्स ली थी, ना ही उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत हैं। इसलिए अंतरिम जमानत दी जाए।
एनसीबी के वकील ने कहा कि जमानत मिलने पर आरोपी सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इनके कनेक्शन काफी गहरे हैं। इनके बयान और निशानदेही पर ही एसनसीबी ने ऑर्गेनाइजर और ड्रग सप्लायर को पकड़ा है। इसलिए इन्हें जमानत ना दी जाए।
आज आर्यन खान सहित तीन आरोपियों की जमानत पर सुनवाई हो रही थी। बेल के लिए मुंबई की किला कोर्ट में दो सेशन तक सुनवाई चली। मुंबई की किला कोर्ट में एनसीबी ने कहा कि जांच में जरूरत है इसलिए बेल ना मिले, जवाब में आर्यन खान के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट के खिलाफ सबूत नहीं है इसलिए जमानत दी जाए।
आर्यन खान को आर्थर रोड जेल की क्वारंटीन सेल में रखा गया है। हालांकि, आज ही उनका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया है। जेल सुपरिंटेंडेंट के मुताबिक आर्यन सहित सभी 6 आरोपियों को 3 से 5 दिनों तक क्वारंटीन सेल में रखा जाएगा। जेल की गाइडलाइंस के मुताबिक बाहर से आए किसी भी आरोपी को क्वारंटीन सेल में रखने का नियम है।
आज ही एनसीबी ने सभी 6 पुरुष आरोपियों को आर्थर रोड जेल और 2 महिला आरोपियों को भायखला जेल में शिफ्ट किया है। कोर्ट ने 7 अक्टूबर को सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट की सुनवाई देर तक चली थी और शाम 6 बजे के बाद जेल में एंट्री नहीं होती, इसलिए सभी आरोपियों को एनसीबी के लॉकअप में ही रखा गया था।