गृह मंत्रालय ने बुधवार को देशव्यापी कोविड -19 लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया, लेकिन अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए नए दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया। ये दिशानिर्देश 1 अक्टूबर से महीने के अंत तक प्रभावी रहेंगे। मेट्रो रेल, जिम, धार्मिक स्थल सहित अधिकांश सेवाएं पहले ही अनलॉक के चौथे चरण में फिर से शुरू कर दी गईं।
इस चरण में, अनलॉक दिशानिर्देशों पर बहुत कम प्रतिबंध हैं, कंटेनर ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर 2020 से गतिविधियों की अनुमति है
1) सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता का 50% तक खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।
2) बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।
3) खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) युवा मामले और खेल मंत्रालय (MoYA & S) द्वारा जारी की जाएगी।
4) मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।
5) स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान खोलना। हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद एक श्रेणीबद्ध तरीके से निर्णय लेने की छूट दी गई है।
सिनेमाहॉल खुलने से जहां सितारों और सिने प्रेमियों में उत्साह का माहौल है वहीं महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में सिनेमाहॉल ना खोलने का फैसला किया है। इस बात से लोगों को काफी दुख है क्योंकि महाराष्ट्र सिनेमा का हब है।