नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले की सीबीआई जांच अदालत की निगरानी में कराने वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस मामले को 12 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। हालांकि संक्षिप्त सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता को इस मामले के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए।
प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे, क्योंकि मामले में वकील अनुपलब्ध थे। इस मामले को स्थगित करते हुए, शीर्ष अदालत ने इस बीच कहा कि वकील को हाईकोर्ट में जाना चाहिए।
पुनीत कौर ढांडा ने वकील विनीत ढांडा के माध्यम से अदालत में याचिका दायर करके मुंबई पुलिस से मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निर्देश देने की मांग की है। बताया गया है कि दिशा की केस फाइल गायब है या हटा दी गई है। ढांडा ने अदालत से अपील की है कि यदि अदालत ने इसे असंतोषजनक पाया तो मामले को आगे की जांच के लिए सीबीआई के पास भेजा जा सकता है।
गुरुवार की सुनवाई के संबंध में, ढांडा ने कहा कि वह कुछ तकनीकी खराबी के कारण मामले पर बहस करने में असमर्थ हैं। ढांडा ने कहा, "मामले में सोमवार को फिर से सुनवाई होगी।"
दिशा की आठ जून को मुंबई के मलाड पश्चिम में रीजेंट गैलेक्सी की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। याचिका में कहा गया है कि घटना के एक हफ्ते बाद 14 जून की सुबह सुशांत सिंह राजपूत ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जिससे शक पैदा होता है। याचिका में कहा गया है कि दिशा अभिनेता रोहन राय के साथ रिलेशनशिप में थीं। दोनों राष्ट्रव्यापी बंद के बाद शादी करने वाले थे।
याचिका में कहा गया है कि मुंबई पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार, परिवार इस रिश्ते से खुश था और राष्ट्रव्यापी बंद खत्म होने का इंतजार कर रहा था। बंद से ठीक पहले दिशा और रोहन ने मलाड वेस्ट की रीजेंट गैलेक्सी में टू-बीएचके फ्लैट लिया था।
याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में दावा किया है कि सुशांत और दिशा की मौत आपस में जुड़ी हुई है।
(इनपुट- आईएएनएस)