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बॉम्बे हाईकोर्ट से सोनू सूद को झटका, BMC के नोटिस के खिलाफ याचिका हुई खारिज

बीएमसी ने पिछले साल अक्टूबर में सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। बीएमसी ने आरोप लगाया था कि सूद ने छह मंजिला रिहायशी इमारत में बदलाव कर उसे होटल में तब्दील कर दिया।

Written by: PTI
Updated on: January 21, 2021 13:08 IST
Bombay High Court dismisses Sonu Sood petition- India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM: SONU_SOOD बॉम्बे हाईकोर्ट से सोनू सूद को झटका, BMC के नोटिस के खिलाफ याचिका हुई खारिज 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सोनू सूद की उस अपील और अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जुहू स्थित अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के नोटिस को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि अदालत अपील और याचिका को खारिज कर रही है। 

सोनू सूद के वकील अमोघ सिंह ने बीएमसी द्वारा जारी नोटिस का पालन करने के लिए 10 सप्ताह का समय मांगा था और अदालत से अनुरोध किया था कि वह नगर निकाय को इमारत ढहाने का कदम नहीं उठाने का निर्देश दे। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि अभिनेता के पास ऐसा करने का पहले पर्याप्त समय था। 

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बीएमसी ने पिछले साल अक्टूबर में सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। उस नोटिस को सूद ने दिसंबर 2020 में दीवानी अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। 

बीएमसी ने अपने नोटिस में आरोप लगाया था कि सूद ने छह मंजिला 'शक्ति सागर' रिहायशी इमारत में ढांचागत बदलाव कर उसे वाणिज्यिक होटल में तब्दील कर दिया। 

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