नई दिल्ली: बॉलीवुड ऐक्टर सलमान खान को जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने काला हिरण शिकार मामले में शनिवार को जमानत दे दी। सलमान को इस मामले में 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार जोशी ने करीब एक घंटे तक अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं और दोपहर करीब 3 बजे फैसला सुनाया। फैसले के वक्त सलमान खान की बहनें अलवीरा और अर्पिता अदालत में मौजूद रही। सलमान की जमानत याचिका मंजूर होते ही उनके प्रशंसक खुशी से झूम उठे।
अभियोजन पक्ष के वकील के अनुसार, सलमान खान अदालत की मंजूरी के बिना विदेश नहीं जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि याचिका पर अगली सुनवायी 7 मई को होगी और सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। सलमान ने गुरुवार को सजा सुनाए जाने के बाद जोधपुर केंद्रीय कारागार में दो रातें काटी। गौरतलब है कि सीजेएम (ग्रामीण) ने गुरूवार को सलमान खान को कांकाणी गांव में दो हिरण का शिकार करने के जुर्म में दोषी ठहराते हुए 5 साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी जबकि 5 अन्य आरोपियों को सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
बचाव पक्ष के वकील ने गुरूवार को ही सलमान खान की ओर से जमानत और सजा को निलंबित करने की याचिका जिला एवं सत्र अदालत में पेश की थी। अदालत ने शुक्रवार को उस पर सुनवाई करने तथा निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब करने के बाद अगली सुनवाई के लिए शनिवार की तिथि तय की थी। जिला एवं सत्र अदालत ने आज बॉलीवुड सुपरस्टार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली। बचाव पक्ष के वकील हस्तीमल सारस्वत के अनुसार, अदालत से जमानत के आदेश शाम तक केन्द्रीय कारागृह में पहुंच जाने और शाम तक सलमान खान के जेल से रिहा होने की संभावना है।