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अगर आज जमानत की सुनवाई टली तो 5 दिन जेल में रहेंगे आर्यन खान

अगर आज जमानत आर्यन खान को नही मिल पाई तो उन्हें अगले पांच दिन जेल में ही गुजारने होंगे। जानिए कैसे

Edited by: India TV Entertainment Desk
Updated on: October 14, 2021 15:21 IST
आर्यन खान aryan khan- India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM- ARYAN KHAN आर्यन खान

आज का दिन आर्यन और बचाव पक्ष के लिए काफी ज्यादा अहम है क्योंकि अगर आज जमानत आर्यन खान को नही मिल पाई तो अगले कम से कम 3 दिन तक आर्यन खान को आर्थर रोड जेल के अंदर ही रहना पड़ सकता है। इसका कारण ये है कि कल यानि 15 अक्टूबर को दशहरा है और 16 को शनिवार और 17 को रविवार है। इसके बाद दो दिन और सेशन कोर्ट बंद रहेगा। यानी लगातार 5 दिन तक कोर्ट का अवकाश रहेगा। आर्यन खान का केस विशेष एनडीपीएस अदालत में चल रहा है ऐसे में जमानत याचिका की जिरह अब इसी अदालत में चलेगी ,किसी और अदालत में ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब अगर सेशंस कोर्ट से आर्यन को जमानत नहीं मिलती तब ही ये मामला ऊपरी अदालत यानी कि उच्च न्यायालय में आर्यन के वकील ले जा सकते हैं।

आज हर हाल में बचाव पक्ष के वकील अमित देसाई ओर सतीश मानशिन्दे को आर्यन के केस की जिरह को दोनों पक्षों यानी कि सरकारी और बचाव पक्ष की तरफ से खत्म करवाकर कोर्ट से आर्डर लेना होगा। ये ऑर्डर शाम 5 बजकर 30 मिनट के पहले लेना होगा क्योंकि इसके बाद आर्थर रोड जेल के बेल आर्डर बॉक्स को बंद कर दिया जाता है और अगर आज देर शाम भी आर्यन खान के कैद में आर्डर आता है तब भी तकनीकी तौर पर आर्यन को अगले तीन दिन अवकाश की वजह से जेल के अंदर ही रहना होगा।

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आर्यन खान की मुसीबत इसलिए भी अब ज्यादा बढ़ी है क्योंकि सरकारी पक्ष अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एनसीबी की तरफ से ये आरोप लगाया है कि आर्यन "इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग" का हिस्सा है और विदेश में कुछ ड्रग पेडलर्स के लगातार संपर्क में है-आर्यन खान के चैट इन विदेशी ड्रग पेडलर्स से होने के सबूत एनसीबी के पास है। एनसीबी ने आर्यन पर एनडीपीएस की नई धारा 29 और 27(A) जोड़ा गया है-यानी एनसीबी का क्लेम ये है कि आर्यन ने ना सिर्फ ड्रग कंज्यूम किया बल्कि वो ड्रग बेचने, डिस्ट्रीब्यूट करने और ड्रग नेटवर्क की बड़ी साजिश का हिस्सा भी थे।

अब ऐसे में बात ड्रग्स लेने से बढ़कर डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्सपिरेसी तक पहुंच गई है जो कि बेल देते समय जज को ध्यान दिलवाई जाएगी ऐसे में आर्यन खान की जमानत को लेकर दुविधाएं बढ़ गई हैं।

अमूमन एनडीपीएस की इन धाराओं में आरोपी को जल्द जमानत नहीं मिल पाती खासकर जब जांच एजेंसी ये दावा करे कि इससे आरोपी जांच की दिशा को भटका सकता है और गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है।

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इसके पहले 8 अक्टूबर को स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका को ये कहते हुए खारिज किया था कि इस मामले में आरोपियो को जमानत देना मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंडर में नही है और बचाव पक्ष ऊपरी अदालत यानी कि सत्र न्यायालय में अपील को ले जाये।

इसके बाद आर्यन खान,अरबाज मर्चेन्ट, मुनमुन धमीजा और अन्य के वकीलों ने सेशंस कोर्ट में अपील दायर किया जिसकी सुनवाई आज भी चलेगी।

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