मुंबई ड्रग्स क्रूज केस मामले में आर्यन खान की तरफ से हाई कोर्ट में पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पैरवी की। मुकुल रोहतगी ने अपने क्लाइंट आर्यन खान की जमानत के लिए कई अलग अलग दलीलें पेश कीं। फिलहाल आर्यन के वकील की कोर्ट में सभी दलीलें पूरी हो चुकी हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में क्या क्या कहा।
Mumbai Drugs Cruise Case: आर्यन खान को आज नहीं मिली बेल, कल फिर होगी सुनवाई
1. मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र करते हुए कहा कि आर्यन के फोन से चैट रिकवर किया गया है। इस चैट में कोई भी चैट क्रूज़ पार्टी से जुड़ा नहीं है। गाबा ने मेरे क्लायंट को बुलाया और फिर अरबाज साथ आया। रिकवर किए गए व्हाट्सएप चैट का इस केस की कहानी से कोई लेना देना नहीं है।
2. अपनी पैरवी में मुकुल रोहतगी ने कहा कि मान लीजिए की 5-10 युवा एक दूसरे को जानते हैं और प्लान करते हुए पार्टी में जाते हैं। मगर ऐसी कोई पार्टी होती ही नहीं है। उन्हें पार्टी के पहले ही पकड़ लिया गया, अरबाज ने पहले ही कह दिया है की उसके खिलाफ ड्रग्स प्लांट किया गया है।
3. पैरवी में मुकुल रोहतगी बताते हैं कि 23 दिन हो चुके है आर्यन के खिलाफ ना तो कंजंप्शन, पजेशन या सेल का केस है। उन्होंने कहा कि गवाहों ने साफ कहा कि उनका इस केस कोई लेना देना नहीं है।
4. मुकुल रोहतगी ने कहा, "समीर वानखेड़े ने कल कहा था की एक राजनीतिक व्यक्ति से दुश्मनी की वजह से ऐसा हो रहा है लेकिन आज ये कह रहें है हम (आर्यन) भी उसमें शामिल हैं लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आर्यन के पास से रिकवरी नहीं हुई है, अरबाज के पास से रिकवरी हुई है लेकिन अरबाज भी कह चुके हैं कि उनके पास ड्रग्स नहीं था।"
5. मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में सिर्फ एक साल तक ही सजा हो सकती है। व्हाट्सऐप चैट का इस क्रूज केस से कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहें हैं की आप ड्रग्स सेवन करते थे, विदेश के लोगों से संपर्क में थे। ये तमाम बातें ट्रायल की हैं.. वहां साबित करना होगा। क्रूज में आर्यन को गाबा ने बुलाया था, वह क्रूज पर गया, वहां पार्टी भी नहीं हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अरबाज के अलावा मेरे क्लायंट और अन्य 20 आरोपियों में कोई संबंध नहीं था।
6. बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब NDPS कानून को अमेंड किया गया था। ये युवा बच्चें हैं.. लॉ कहता हैं कि आप उनको गिल्टी के तौर पर ट्रीट करिए ना कि ट्रैफिंग के तौर पर ट्रीट करें। अप्रोच ये होना चाहिए कि अगर कोई सेवन करता है तो उसे रिहैब में भेजे। इस केस में मेरे क्लायंट के खिलाफ हार्बरिंग का मामला नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है कि आर्यन ड्रग्स रैकेट के लिए फायनांस किया।
7. अपनी दलील में मुकुल रोहतगी ने आर्यन और अचित की चैट का जिक्र किया है। उन्होंने कहा आर्यन और अचित के बीच कई महीने पहले एक चैट हुई थी किसी खेल को लेकर लेकिन इसे अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया है। ये सभी बच्चें कोई पोकर गेम खेल रहे थे, ये चैट 12 महीने पुराने है। ये कॉलेज जाने वाले बच्चे क्रूज पर नहीं थे।
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8. मुकुल रोहतगी ने कहा कि मेरे क्लाइंट ने ड्रग्स के लिए फाइनेंस नहीं किया है, जो भी चैट पहले हुए हो उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उनके क्लाइंट आर्यन खान के कंट्रोल में अरबाज नहीं थे.. इसलिए इसे कॉनशियस पजेशन कैसे कह सकतें है? कॉनशियस पजेशन को लेकर कुछ जजमेंट की कॉपी मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में सौपी है।
9. मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में कहा कि जो भी चैट है उसे साबित करना होगा। आर्यन 20 दिन से जेल में हैं, अगर वह इतने बड़े परिवार से नहीं होते तो यहां इतनी हलचल नहीं होती। एनसीबी कह रही है कि आरोपी और सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। आर्यन फिर से दोहराते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, किसी को प्रभावित नहीं किया। आर्यन सभी आरोपों से इनकार करते हैं।