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उत्तराखंड: चुनाव आयोग ने बीजेपी को भेजा नोटिस, हरीश रावत की तस्वीर से की थी छोड़छाड़

कांग्रेस ने शुक्रवार को इस संबंध में निर्वाचन आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उत्तराखंड बीजेपी ने तीन फरवरी को रात 9 बजकर 34 मिनट पर रावत की एक विकृत तस्वीर ट्वीट की थी, जिसमें उन्हें एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया था। 

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : February 06, 2022 13:15 IST
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी
Image Source : PTI FILE PHOTO उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी

Highlights

  • बीजेपी को आदर्श चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया
  • कांग्रेस नेता हरीश रावत की एक विकृत तस्वीर ट्वीट करने के लिए 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है
  • तस्वीर में रावत को एक मौलवी के रूप में दिखाया गया है

निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड बीजेपी को आदर्श चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है और पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता हरीश रावत की एक विकृत तस्वीर ट्वीट करने के लिए 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है। तस्वीर में रावत को एक मौलवी के रूप में दिखाया गया है। 

कांग्रेस ने शुक्रवार को इस संबंध में निर्वाचन आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उत्तराखंड बीजेपी ने तीन फरवरी को रात 9 बजकर 34 मिनट पर रावत की एक विकृत तस्वीर ट्वीट की थी, जिसमें उन्हें एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया था। 

आयोग ने पांच फरवरी को भेजे गए नोटिस में कहा, 'आयोग ने इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), उत्तराखंड ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-123 में आचार संहिता के 'सामान्य आचरण' वाले हिस्से में निर्धारित खंड (I) और (2) तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153(ए) की उप-धारा (आई)(ए) का उल्लंघन कर ऐसे बयान दिए हैं जो भड़काऊ हैं और इसे गंभीरता से लिया जाता है। इससे भावनाओं के भड़कने और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका रहती है, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।' 

आयोग ने यह भी कहा, 'इसलिए, अब आयोग उत्तराखंड भाजपा को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर श्री हरीश रावत की विकृत तस्वीर डालने के एआईसीसी के आरोप पर अपना रुख स्पष्ट करने का अवसर देता है।' निर्वाचन आयोग ने कहा कि स्पष्टीकरण इस नोटिस की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर आयोग के पास पहुंच जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर आयोग इस मामले में उत्तराखंड भाजपा को आगे संदर्भित किए बिना उचित निर्णय लेगा।

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