Highlights
- आजम खान ने कहा था कि उनके खिलाफ आरोप निराधार हैं और वह 2 साल से जेल में बंद हैं, ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
- आजम खान के खिलाफ इस मामले की शिकायत हजरतगंज थाने में एक फरवरी 2019 वादी अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज कराई थी।
- समाजवादी पार्टी ने आजम खान को रामपुर से अपना प्रत्याशी बनाया हैं जहां दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है।
लखनऊ: विशेष एमपी/एमएलए अदालत के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने 3 साल पुराने एक आपराधिक मामले में सीतापुर जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद खान की जमानत अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने करते हुए कहा कि आरोपी ने ऐसे तथ्यों को प्रकाशित किया, जो लोकभय उत्पन्न करते हैं, जिससे कोई व्यक्ति या समुदाय लोक शांति को भंग करने के लिए उत्प्रेरित हो सकता है। ऐसी स्थिति में जमानत पर रिहा किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।
अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज कराई थी शिकायत
जमानत याचिका में खान ने कहा था कि उनके खिलाफ आरोप निराधार हैं और वह 2 साल से जेल में बंद हैं, ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। आजम खान भूमि कब्जा करने सहित कई मामलों में फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि आजम खां के खिलाफ इस मामले की शिकायत हजरतगंज थाने में एक फरवरी 2019 वादी अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज कराई थी। बता दें कि सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद मोहम्मद आजम खान ने बुधवार को रामपुर सदर विधानसभा सीट के लिए जेल से नामांकन की औपचारिकताएं पूरी कीं।
फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं आजम खान
जिला जेल सीतापुर के जेल अधीक्षक आर. एस. यादव ने बताया था कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर की अदालत के आदेश पर निर्वाचन अधिकारी खान का नामांकन पत्र लेने के लिए जेल आए थे। उन्होंने बताया, ‘अभी तक सभी कागजी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्र जमा करने के लिए विशेष संदेशवाहक के साथ रामपुर वापस चले गये।’ सपा ने खान को रामपुर से अपना प्रत्याशी बनाया हैं। रामपुर में दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है। खान अपने खिलाफ रामपुर में दर्ज जमीन हथियाने, अतिक्रमण आदि के कई मामलों में फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं।