एमसीडी चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही पार्टियों ने कमर कस ली है। 4 दिसंबर को मतदान होगा और 7 दिसंबर को परिणाम आएगा। इससे पहले विभिन्न पार्टियों के साथ ही कांग्रेस पार्टी भी अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर कार्य प्रक्रिया में लगी हुई है। कांग्रेस की ओर से बताया गया कि जल्द पार्टी का पोस्टर जारी किया जाएगा। साथ ही 125 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होगी।
कांग्रेस की दिल्ली इकाई नगर निगम चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची शुक्रवार तक जारी कर सकती है। पार्टी के एक सूत्र ने बुधवार को यह जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार के मुताबिक, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव के वास्ते संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करने के लिए दिन में एक बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि बैठक की अध्यक्षता पार्टी के एमसीडी चुनाव प्रभारी अजय कुमार ने की और (नामों को चुनने वाली) चयन समिति के प्रमुख अविनाश पांडे और सदस्य के. जयकुमार तथा काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने बैठक में हिस्सा लिया। सूत्र ने कहा, ‘अगले 48 घंटों में पार्टी का पोस्टर जारी किया जाएगा और 125 उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची की घोषणा होगी। नामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।’
उन्होंने कहा कि पार्टी के जिलाध्यक्ष पहले ही टिकट के दावेदारों से मिल चुके हैं। सूत्र ने कहा, ‘राष्ट्रीय राजधानी में सफाई व्यवस्था पर हमारा जोर रहेगा। चुनाव के लिए पार्टी का नारा होगा - एमसीडी मतलब मेरी चमकती दिल्ली।’ कुमार ने कहा कि हर वार्ड के के लिए कई आवेदन मिले हैं तथा पार्टी उन्हें टिकट देगी जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है। उन्होंने कहा, ‘एमसीडी चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। हमने बुधवार को संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की।’
4 दिसंबर को होगा मतदान, 7 को आएगा परिणाम
एसईसी ने पिछले शुक्रवार को एमसीडी के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। इसके अनुसार 4 दिसंबर को मतदान होगा और परिणाम 7 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इस दिन वॉर्डों के परिसीमन और उनके आरक्षण को चुनौती देने वाली तीन याचिकाएं हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए लगी थीं। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा कि उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक चुनाव पर रोक लगाने का अनुरोध किया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।
बुधवार को जैसे ही तीन याचिकाएं सुनवाई के लिए आई, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इन पर सुनवाई होने तक चुनाव पर रोक लगा दी जाए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा।