Highlights
- लुकआउट सर्कुलर पंजाब पुलिस के अनुरोध पर जारी किया गया।
- लुकआउट नोटिस के तहत किसी व्यक्ति के देश छोड़ने पर रोक है।
- मजीठिया ने इससे पहले अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था।
चंडीगढ़: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ‘लुकआउट सर्कुलर’ जारी किया है। मजीठिया पर राज्य पुलिस ने NDPS कानून के तहत मादक पदार्थ की तस्करी का मामला दर्ज किया है। लुकआउट सर्कुलर (LOC) पंजाब पुलिस के अनुरोध पर जारी किया गया। इस नोटिस के तहत किसी व्यक्ति के देश छोड़ने पर रोक है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले आव्रजन ब्यूरो ने नोटिस की प्रति पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (काउंटर इंटेलिजेंस), आंतरिक सुरक्षा, मोहाली को भेजी है।
नोटिस में कहा गया है, ‘यह LOC तब तक लागू रहेगा जब तक कि आव्रजन ब्यूरो को इसे शुरू करने वालों से हटाने का अनुरोध प्राप्त नहीं होता है।’ राज्य पुलिस शिरोमणि अकाली दल के नेता की गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश कर रही है। नशीले पदार्थ के गिरोह की जांच के लिए 2018 की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को 46 वर्षीय मजीठिया पर मादक पदार्थ रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। मादक पदार्थ रोधी विशेष कार्य बल (STF) के प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने 2018 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी।
अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के इस कदम को SAD ने ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ के तहत की गई कार्रवाई बताया है। कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी नेतृत्व वाली सरकार से मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मजीठिया SAD प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं। मजीठिया ने इससे पहले अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था।