Highlights
- बोम्मई ने कहा, हमारी सरकार हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेगी।
- ड्रेस कोड उच्च शिक्षण संस्थान या डिग्री कॉलेज में लागू नहीं है: बोम्मई
- कोर्ट का आदेश उन्हीं संस्थानों में लागू होगा जहां पर ड्रेस कोड है: बोम्मई
बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश का अनुपालन करेगी। मुख्यमंत्री सदन में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया के सवाल पर जवाब दे रहे थे जिन्होंने शून्यकाल में उच्च शिक्षा मंत्री अश्वथ नारायण के कल के बयान पर स्पष्टीकरण देने की मांग की थी। नारायण ने कहा था कि ड्रेस कोड प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज पर लागू है, डिग्री कॉलेज पर नहीं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में मुस्लिम छात्राएं कक्षा में हिजाब पहनने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं।
‘उच्च शिक्षा मंत्री ने तथ्य को रखा था’
बसवराज बोम्मई ने कहा, ‘उच्च शिक्षा मंत्री ने तथ्य को रखा था। उन्होंने कहा था कि ड्रेस कोड वहां लागू है जहां पर पहले से इससे संबंधित नियम है और उच्च शिक्षण संस्थान या डिग्री कॉलेज में लागू नहीं है।’ उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि उसका आदेश उन्हीं संस्थानों में लागू होगा जहां पर ड्रेस कोड है। बोम्मई ने कहा, ‘चीजें बहुत स्पष्ट हैं। हमारी सरकार हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेगी।’
16 फरवरी तक बंद रहे शिक्षण संस्थान
गौरतलब है कि कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होने और कुछ स्थानों पर हिंसा होने के बाद सरकार ने 9 फरवरी को शिक्षण संस्थानों को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया था जिसकी अवधि बढ़ाकर 16 फरवरी तक कर दी गई थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं के लंबित होने तक के लिए अंतरिम आदेश जारी किया था और पिछले सप्ताह राज्य सरकार से संस्थानों को दोबारा खोलने का अनुरोध करने के साथ छात्रों के भगवा गमछा, हिजाब या किसी तरह का धार्मिक निशान कक्षा में ले जाने पर रोक लगा दी थी। (भाषा)