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MCD Election 2022: दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को जैसे ही तीनों याचिकाएं सुनवाई के लिए आई, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इन पर सुनवाई होने तक चुनाव पर रोक लगा दी जाए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published : Nov 10, 2022 16:23 IST, Updated : Nov 10, 2022 16:23 IST
mcd elections
Image Source : INDIA TV एमसीडी चुनाव

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) के 4 दिसंबर को होने वाले चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने वार्डो के परिसीमन और उनके आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह का निपटान करते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयोग (SEC) द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद कोर्ट चुनाव पर रोक नहीं लगा सकती।

कांग्रेस नेता ने दायर की याचिका

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा, "चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद हम इस पर रोक नहीं लगा सकते।" कांग्रेस के एक नेता की ओर से दायर एक याचिका में कहा गया है कि चुनाव के लिए वार्डो का बंटवारा समुदाय और धार्मिक आधार पर किया गया, जो संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है।

4 दिसंबर को वोटिंग, 7 को नतीजे
एसईसी ने पिछले शुक्रवार को एमसीडी के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मतदान 4 दिसंबर को होगा और नतीजे 7 दिसंबर को घोषित होंगे। इस दिन वॉर्डों के परिसीमन और उनके आरक्षण को चुनौती देने वाली तीन याचिकाएं हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी थीं। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा कि उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक चुनाव पर रोक लगाने का अनुरोध किया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।

बुधवार को जैसे ही तीनों याचिकाएं सुनवाई के लिए आई, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इन पर सुनवाई होने तक चुनाव पर रोक लगा दी जाए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा।

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