लखनऊ: कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव का गुरुवार को आखिरी चरण है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद चुनाव आयोग ने गाइडलाइन्स जारी करते हुए चुनाव वाले ज़िलों के डीएम और एसएसपी को मतदान केंद्रो को लेकर निर्देश दिए हैं।
चुनाव आयोग के आदेश
- मतदान केंद्र पर मास्क ज़रूरी होगा, वोटर पर शक होने पर मास्क हटाकर चेहरा देखा जा सकता है।
- वोटर को बूथ में जाने के पहले हाथ सेनीटाइज़ करने होंगे।
- सभी मतदान केंद्रों की एंट्री पर थर्मल स्कैनर ज़रूरी है।
- थर्मल स्कैनर में अगर किसी वोटर का टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो उसका दोबारा तापमान लिया जाएगा,
- अगर वोटर को बुखार है तो उसे मतदान के आखिरी घंटों में कोविड गाइडलाइन्स के मुताबिक वोट डालने दिया जाएगा।
- मतदान केंद्रों में दो ग़ज़ की दूरी पर गोले बनाये जाएंगे।
- गोलों के अंदर हो वोटर को खड़ा होगा होगा।
- मतदान बूथों पर उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट और मतदान कराने वालों को सोशल डिस्टेंसिनग के साथ बैठाना होगा।
- पोलिंग में लगे कर्मचारियों में अगर कोरोना के लक्षण आते हैं तो फौरन उन्हें अलग किया जाएगा।
- वोटर अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसे मतदान के आखिर में वोट डालने दिया जाएगा।
- कोरोना पॉजिटिव वोटर को वोट डलवाने के लिए पीठासीन अधिकारी को पीपीई किट पहननी होगी।
- मतदान में लगे कर्मचारियों को एक-एक लीटर सेनिटाइजर और एक-एक जोड़े ग्लव्स दिये जाएंगे।
गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के चौथे और आखिरी फेज में बुलन्दशहर, हापुड़, सम्भल, शाहजंहापुर, अलीगढ़, मथुरा, फरुखाबाद, बांदा,कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकरनगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ में वोटिंग होनी है।