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अब फोन पर नेता नहीं कर सकेंगे अपना चुनाव प्रचार, चुनाव आयोग ने टेलिकॉम कंपनियों को जारी किए दिशा-निर्देश

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगाराम ने कहा है कि फोन, एसएमएस, रिंगटोन अथवा कॉलर टोन की श्रेणी में विज्ञापन जारी करने के लिए सक्षम समिति से अधिप्रमाणन जरूरी है

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: October 12, 2018 17:08 IST
चुनाव आयोग, टेलिकॉम कंपनी- India TV Hindi
अब फोन पर नेता नहीं कर सकेंगे अपना चुनाव प्रचार, चुनाव आयोग ने टेलिकॉम कंपनियों को जारी किए दिशा निर्देश

जयपुर: अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगाराम ने कहा है कि फोन, एसएमएस, रिंगटोन अथवा कॉलर टोन की श्रेणी में विज्ञापन जारी करने के लिए सक्षम समिति से अधिप्रमाणन जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था, दल या व्यक्ति ऐसा करता है तो वह उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अवहेलना की श्रेणी में शामिल होगा और इस तरह से प्रसारित विज्ञापनों के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी किए गए हैं। 

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डॉ. जोगाराम ने मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, रिलायन्स टेलीकम्युनिकेशन, टाटा इण्डिकॉम, वोडाफोनएयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र लिखकर इस बारे में निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबध में पूर्व में 25 सितंबर की बैठक में व्यापक दिशा-निर्देश दिए थे जिनकी पालना सुनिश्चित की जाए।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कुछ जगह से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि टेलीफोन, मोबाइल फोन के द्वारा इस तरह के विज्ञापन आम जनता के मध्य में प्रसारित किए जा रहे हैं। रिंगटोन-कॉलर टोन के द्वारा भी कुछ लोग अपना प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।

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