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‘द ग्रेट खली’ के बीजेपी का प्रचार करने पर TMC पहुंची निर्वाचन आयोग, बताया 'विदेशी'

तृणमूल कांग्रेस पर राज्य में चुनाव प्रचार के लिए बांग्लादेशी अभिनेताओं को बुलाने के भाजपा के आरोपों के बाद अब तृणमूल ने पलटवार किया है और वह इन आरोपों को लेकर निर्वाचन आयोग पहुंची है कि अमेरिकी पहलवान ‘द ग्रेट खली’ ने यहां भाजपा के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में भाग लिया था।

Reported by: PTI
Updated : April 28, 2019 20:08 IST
TMC moves EC over "The Great Khali" campaigning for BJP
TMC moves EC over "The Great Khali" campaigning for BJP

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस पर राज्य में चुनाव प्रचार के लिए बांग्लादेशी अभिनेताओं को बुलाने के भाजपा के आरोपों के बाद अब तृणमूल ने पलटवार किया है और वह इन आरोपों को लेकर निर्वाचन आयोग पहुंची है कि अमेरिकी पहलवान ‘द ग्रेट खली’ ने यहां भाजपा के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में भाग लिया था। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि जाधवपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुपम हाजरा ने 26 अप्रैल को पहलवान से अपना चुनाव प्रचार कराया।

शिकायत में कहा गया है कि दिलीप सिंह राणा उर्फ ‘द ग्रेट खली’ के पास अमेरिकी नागरिकता है और भाजपा उनके जरिए भारतीय मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा, ‘‘किसी विदेशी व्यक्ति को भारतीय मतदाताओं के मन को प्रभावित नहीं करने दिया जाना चाहिए क्योंकि उसे इस बारे में या तो जानकारी नहीं होती या फिर कम जानकारी होती है कि भारत में कौन अच्छा सांसद होना चाहिए।’’

खली ने मीडिया से कहा था, ‘‘वह (हाजरा) जब भी मुझे बुलाएंगे, जहां भी बुलाएंगे, मैं जाऊंगा। मैं खास तौर पर अपने छोटे भाई का समर्थन करने के लिए अमेरिका से आया हूं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे उन्हें (हाजरा) वोट दें। अपना वोट बरबाद न करें। अनुपम विद्वान आदमी हैं, वह आपकी परेशानियों को जानते हैं तथा वह किसी अन्य के मुकाबले कहीं अधिक आपकी सेवा करने में सफल होंगे।’’

तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से खली तथा उम्मीदवार के खिलाफ ‘‘कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने’’ का आग्रह किया। वहीं, भाजपा नेता मुकुल रॉय ने कहा कि खली के पास प्रवासी भारतीय नागरिकता (ओसीआई) कार्ड है और वह भारत में रह सकते हैं तथा काम कर सकते हैं। ओसीआई एक ऐसा आव्रजन दर्जा है जिसके तहत भारतीय मूल का कोई विदेशी व्यक्ति भारत में अनिश्चितकाल के लिए रह सकता है और काम कर सकता है।

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