नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन मामले में कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस सांसद देव से कहा कि वह ताजा याचिका दायर करें क्योंकि प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत पर चुनाव आयोग फैसला कर चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी और शाह को क्लीन चिट दे चुका है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश देने की गुजारिश की गई थी, जिसका आयोग ने पहले ही निपटारा कर दिया है।
इससे पहले चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर तीन और मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। कांग्रेस ने राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर वन कहने पर, गुजरात में वोटिंग के दिन अहमदाबाद में रोड शो करने पर और कर्नाटक में बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगने को लेकर नरेन्द्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दी थी।
एक के बाद एक मोदी और शाह को चुनाव आयोग की क्लीन चिट के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने अपनी शिकायत में कहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 की धारा 123ए का उल्लंघन किया है। देव ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी ऐसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को करना ठीक नहीं है। इसके साथ ही देव का आरोप था कि चुनाव आयोग ने अन्य मामलों में प्रधानमंत्री को पक्षपाती तौर पर क्लीन चिट दी है।