नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने वाला आयोग का आदेश चुनाव के दौरान नमो टीवी के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग वाली शिकायत पर भी लागू होता है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बायोपिक ‘पीएम नरेन्द्र मोदी’ के मामले में जारी आदेश का हवाला देते हुए बताया कि चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान नमो टीवी के प्रसारण पर रोक रहेगी।
उन्होंने कहा कि बायोपिक मामले के आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि, ‘‘पहले से प्रमाणित किसी भी प्रचार सामग्री से जुड़े पोस्टर या प्रचार का कोई भी माध्यम, जो किसी उम्मीदवार के बारे में चुनावी आयामों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चित्रण करता हो, चुनाव आचार संहिता के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।’’
उल्लेखीय है कि आयोग ने मोदी की बायोपिक के प्रदर्शन को यह कहते हुए रोक दिया कि किसी भी राजनीतिक दल या राजनेता के चुनावी हितों को साधने के मकसद को पूरा करने वाली किसी फिल्म को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। और, यही तर्क चुनाव आयोग की ओर से नमो टीवी की रोक पर भी दिया गया है।
बता दें BJP ने नमो टीवी को महज एक विज्ञापन प्लेटफॉर्म बताया था। लेकिन, डीटीएच सेवा मुहैया कराने वाले टाटा स्काई ने हाल ही में ट्वीट कर कहा था कि NaMo TV एक हिंदी न्यूज सर्विस है, जो राष्ट्रीय राजनीति पर ताजातरीन ब्रेकिंग न्यूज मुहैया कराता है। NaMo TV नाम के चैनल 31 मार्च को अचानक ही लॉन्च हुआ था।
31 मार्च से पहले इसके बारे में कोई चर्चा या खबर नहीं थी। जिसके बाद विपक्ष की ओर से इसकी चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी। जिसके जवाब में BJP ने इसे चुनावी कैम्पेन और विज्ञापन प्लेटफॉर्म करार दिया था। लेकिन, अब चुनाव आयोग ने इस पर एक्शन लिया और प्रतिबंध लगा दिया।
(इनपुट-भाषा)