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कर्नाटक: सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा से मांगी विधायकों की लिस्ट, जानें रात भर क्या हुआ

कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार के शपथ ग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस-जेडीएस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शपथ पर रोक से इनकार किया है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : May 17, 2018 9:53 IST
Supreme court
Supreme court

बेंगलुरु: कर्नाटक में  बी एस येदियुरप्पा  के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार के शपथ ग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस-जेडीएस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शपथ पर रोक से इनकार किया है। यानी अब तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 9 बजे येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। करीब तीन घंटे तक तीन जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर-6 में इस केस की सुनवाई के बाद शपथ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बेंगलुरु में आज सुबह शपथ ग्रहण समारोह होनेवाला है। बता दें कि कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। जानकारी ये भी मिली है कि राजभवन में शपथग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। 

लाइव अपडेट

​06.45 AM सिंघवी ने कहा कि येदियुरप्पा का शपथ अस्थायी है, कागजात देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला बदल सकता है

05.55 AM आज सुबह 9 बजे तय कार्यक्रम के मुताबिक येदियुरप्पा शपथ ग्रहण कर सकेंगे
05.41 AM कोर्ट ने येदियुरप्पा को 15 और 16 मई की समर्थन चिट्ठी को भी जमा कराने को कहा है
5.35AM ​शपथ ग्रहण के संवैधानिक आदेश को हम नहीं रोक सकते-सुप्रीम कोर्ट
​5.35AM सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से समर्थन का पत्र मांगा
5.35AM अगली सुनवाई कल सुबह 10.30 बजे होगी

​5.27AM हमें समर्थन की चिट्ठी चाहिए-जस्टिस सीकरी
​5.27AM येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक नहीं लगेगी- जस्टिस सीकरी
​5.20AM सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी, फैसला लिखा जा रहा है, जस्टिस सीकरी लिखवा रहे हैं फैसला
4.30 AM: सिंघवी ने शपथ ग्रहण शाम 4.30 बजे तक टालने की मांग की
​4.20AM: सुप्रीम कोर्ट ने  येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार किया, आखिरी फैसला बाकी


4.06 AM दोनों पक्ष की दलीलें पूरी, तीनों जज आपस में चर्चा कर रहे हैं।
4.05AM  राज्यपाल से हलफनामा नहीं मांगा जा सकता-रोहतगी
​403AM रोहतगी ने केस को खारिज करने की मांग की, कहा-राज्यपाल को संवैधानिक दायित्व से नहीं रोक सकते
​3.52AM अटॉर्नी जनरल ने कहा 15 दिन का समय देने के सवाल पर कल या परसों भी सुनवाई हो सकती थी


3.47AM: जज ने कहा फ्लोर टेस्ट फेल भी हो सकता है-
3.45AM समर्थन देनेवाले विधायकों के हस्ताक्षर पर सवाल
3.45AM जज ने कहा हमें पता नहीं किसके साइन किए गए
3.40AM जज ने पूछा 15 दिन की मोहलत क्यों दी

3.38AM अब अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल बेंच के सामने पेश कर रहे हैं
3.35 AM ​कोई आसमान नहीं गिर रहा जो रात में सुनवाई हो रही है


3.30 AM मुकुल रोहतगी ने कहा-ये केस नहीं सुना जाना चाहिए, रात के समय तो सुनवाई एकदम नहीं होनी चाहिए
3.25AM ​सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पूरी
3.20 AM सिंघवी ने शपथ ग्रहण दो दिन टालने की अपील की
3.15 AM ​सिंघवी के बाद अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल अपना पक्ष रखेंगे
​3.01AM जस्टिस सीकरी ने कहा जब समर्थन की चिट्ठी नहीं है तो फिर हम फैसला कैसे लें


3.00 AM सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सीकरी ने मांगी समर्थन की चिट्ठी, सिंघवी ने कहा- चिट्ठी हमारे पास नहीं
2.50 AM जस्टिस सीकरी ने अरुणाचल के केस का हवाला दिया, केस के कुछ हिस्सों को पढ़ने को कहा
2.45 AM रोहतगी ने ​अनुच्छेद 361 का हवाला दिया, गवर्नर के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती
​2.40AM सिंघवी की दलीलों पर मुकुल रोहतगी ने अपना तर्क रखा

​2.30 AM येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देना संवैधानिक तौर पर गलत: सिंघवी
2.25 AM जज ने समर्थन वाली चिट्ठी मांगी, सिंघवी ने कहा कि फिलहाल उनके पास समर्थन की चिट्ठी नहीं है
2.20AM येदियुरप्पा ने 7 दिन का समय मांगा था लेकिन उन्हें 15 दिन क्यों दिया गया-सिंघवी
​2.17 AM  सिंघवी ने कुमारस्वामी की लिस्ट का जिक्र किया
2.15 AM बीजेपी के पास 104 सीटें-सिंघवी
​2.11 AM कांग्रेस-जेडीएस के पास 117 सीटें-सिंघवी
​2.10AM  सिंघवी ने सरकारिया कमीशन और बोम्मई केस का जिक्र किया

2.05AM गवर्नर ने रात में 9 बजे न्योता क्यों दिया-सिंघवी
2.00 AM सिंघवी ने बेंच के सामने जेडीएस और कांग्रेस के सीटों का जिक्र किया

​2.00 AM मुकुल रोहतगी ने कहा राज्यपाल के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती
1.58 AM दोनों पक्षों के बीच जिरह शुरू
​1.45 AM तीन जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई शुरू की

  • ​जस्टिस सिकरी, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसए बोबडे की बेंच करेगी सुनवाई
  • अडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
  • ​अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे​

  • CJI ने कांग्रेस-JD(S) की याचिका पर तीन जजों की बेंच की गठन किया

  • सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर-6 में होगी केस की सुनवाई
  • ​याचिका में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और येदियुरप्पा को पार्टी बनाया गया

येदियुरप्पा को मिली राज्यपाल की चिट्ठी, बहुमत साबित करने के लिए मिला 15 दिनों का वक्त

बीजेपी को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल की चिट्ठी मिल गई है। बहुमत साबित करने के लिए येदियुरप्पा को 15 दिन का वक्त मिला है। इससे पहले कुमारस्वामी भी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मिले और राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। अब येदियुरप्पा की सबसे बड़ी परीक्षा विधानसभा में बहुमत साबित करने की होगी।

कौन हैं बीएस येदियुरप्पा?

बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले लिंगायत का समर्थन प्राप्त नेता माना जाता है। उन्होंने बीते समय में भाजपा छोड़कर अलग पार्टी बना ली थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपने दल ‘कर्नाटक जनता पक्ष’ का वापस भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया। येदियुरप्पा का जन्म 27 फ़रवरी 1943 को मांड्या जिले के बुक्कनकेरे में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धलिंगप्पा और माता का नाम पुट्टतायम्मा था। कर्नाटक के तुमकुर जिले में येदियुर स्थान पर संत सिद्धलिंगेश्वर द्वारा बनाए गए शैव मंदिर के नाम पर उनका नाम रखा गया था।

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गवर्नर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस

कांग्रेस दो मोर्चों पर काम कर रही है। एक तरफ विधायकों को एकजुट रखना है तो दूसरी तरफ वजुभाई वाला के फैसले को चुनौती देना है। कर्नाटक की लड़ाई अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने गवर्नर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के यहां अपनी अर्जी दे दी है। कांग्रेस ने मांग की है कि मामले पर आज रात को ही सुनवाई की जाए। कांग्रेस की मांग ये है कि कल होने वाली येदियुरप्पा की शपथ को रोका जाए। दिल्ली के कृष्णा मेनन मार्ग पर पुलिस की सख्ती बढ़ाई गई है। कृष्णा मेनन मार्ग पर ही चीफ जस्टिस रहते हैं।

कांग्रेस ने सभी विधायकों को रिसॉर्ट में भेजा

कर्नाटक में दिन भर चले सियासी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को एक रिसॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी को ये फैसला मजबूरी में लेना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी लगातार विधायकों को लालच देकर तोड़ने की कोशिश कर रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि गवर्नर जेडीएस और कांग्रेस अलायंस को सरकार बनाने का मौका देंगे।

गवर्नर के फैसले पर कांग्रेस का रिएक्शन

कांग्रेस ने राज्यपाल के इस फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल का कर्तव्य है कि संविधान की रक्षा हो और सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होना चाहिए, जब राज्यपाल के सामने हमारी मेजोरिटी खड़ी है तब हमें मौका नहीं देना इसका मतलब है कि बीजेपी को चांस दिया जा रहा है। खऱीद-फरोख्त का मौका दिया जा रहा है। मन की बात अब धन की बात होने वाली है।

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर रही। एक तरफ कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने मिलकर सरकार बनाने का दावा ठोका है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता येदियुरप्पा भी मुख्यमंत्री बनने के लिए जोर लगा रहे थे। कुल 222 सीटों में से बीजेपी को 104, कांग्रेस को 78, जेडीएस एवं बीएसपी गठबंधन को 38, और अन्य को 2 सीटों पर जीत मिली है। भाजपा ने 5 साल पहले हुए चुनाव में 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

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