नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी में विद्रोह करने वाले विधायक कपिल मिश्रा की विधायकी निरस्त कर दी गई है, दलबदल कानून के तहत उनको विधायक के पद से आयोग्य ठहराया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल से दल बदल कानून के तहत कपिल मिश्रा को विधायक पद से अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दाखिल की थी और इस याचिक पर फैसला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कपिल मिश्रा को अयोग्य ठहराया है।
विधायक पद से हटाए जाने के फैसले को कपिल मिश्रा ने गैर कानूनी और अलोकतांत्रिक बताया है, कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का यह फैसला जनता का अपमान करने वाला है, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कही है।
कपिल मिश्रा ने एक अन्य ट्वीट में लिखा ''मोदी जी के लिए अभियान चलाने पर एक क्या सौं बार विधायक की कुर्सी कुर्बान, एक तरफ देशभक्त और एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग - मैं सारी दिल्ली के साथ खड़ा था, अभी "सातों सीटें मोदी को" अभियान चलाया और विधानसभा चुनाव में "साठ सीटें मोदी को" अभियान चलाऊंगा''