EWS Reservation: ईडब्ल्यूएस (EWS) यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (Economically Weaker Sections) अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। EWS कोटे को मोदी सरकार द्वारा साल 2019 में लाया गया था। यह उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो किसी भी आरक्षण (जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच और पूर्व सैनिक मानदंड को छोड़कर) के अंतर्गत नहीं आते हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं।
2019 में केंद्र सरकार द्वारा यह आरक्षण जनरल वर्ग के लिए लाया गया। लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों को इस रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए यह साबित करना होगा, कि वे हकीकत में इकॉनोमिक वीक हैं और इसके लिए उन्हें एक EWS सर्टिफिकेट (EWS Certificate) बनवाना होगा| EWS रिजर्वशन के लागू होने के बाद सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी का लाभ मिलता है।
कौन-कौन बनवा सकता है EWS सर्टिफिकेट
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन(EWS) का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ अहम बातें अनिवार्य हैं, जो नीचे दिए गए प्वाइंट्स से आपतो बताई गई हैं।
- इस कोटे के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति के पास खेती के लिए 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए।
- इसके साथ ही उनका आवासीय घर 200 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई आवासीय घर 200 वर्ग मीटर से ज्यादा का है तो वह नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आना चाहिए।
- परिवार की सालाना इनमकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
क्या हैं फायदे?
ईडब्ल्यूएस(EWS) आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एंट्रेंस के लिए आवेदन करने में छूट प्रदान करता है। शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए EWS कोटा के तहत 10 फीसदी का रिजर्वेशन मिलता है। आपको बता दें कि इस रिजर्वेशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2019 को की गई थी।
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