उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी को मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया था। सरकारी कर्मचारी अभी 30 सितंबर 2024 तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी अचल संपत्ति की डिटेल दे सकते हैं, जो कि आखिरी तारीख है। बता दें कि पहले ये तारीख 31 अगस्त 2024 थी जो कि बाद में बढ़ा दी गई।
क्या होगा यदि कोई सरकारी कर्मचारी नहीं दे अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी?
अब सवाल है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी दर्ज नहीं करता है, ऐसे में फिर क्या होगा। तो बता दें कि अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसे आप नीचते बिंदओं के माध्यम से समझ सकते है।
- यदि कोई सरकारी कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति की डिटेल नहीं देता है तो ऐसे में जब तक वह ऐसा डेटा को प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके प्रमोशन के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- भविष्य में होने वाले प्रमोशन पर ऐसा करने(चल अचल संपत्ति की जानकारी न देने वाले) वाले कर्मचारियों के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ऐसे कर्मिकों (चल अचल संपत्ति की जानकारी न देने वाले) के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के सुसंगत प्राविधानों के अधीन अनुशासिनक कार्यवाही की जाएगी।
बता दें कि पहले सरकारी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति की डिटेल देने की लास्ट डेट 31 अगस्त थी। साथ सरकान ने ऐसा नहीं करने पर सैलरी रोकने की भी बात कही थी। इस तय तिथि तक लगभघ 71 परसेंट कर्मिकों ने ही अपनी चल अचल संपत्ति की डिटेल दर्ज की थी। लेकिन बाद में इस आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया।
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