उत्तराखंड शासन ने सोमवार को स्कूलों की फीस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड शासन ने राज्य के सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षण अवधि की केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। उत्तराखंड शासन ने सोमवार को कहा कि उत्तराखंड में स्कूलों में कक्षा 6 से 8 व कक्षा 9 व 11 के भौतिक रुप से संचालित होने की तिथि से पूर्ण फीस और इससे पहले लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षण अवधि की केवल ट्यूशन फीस ली जाए।
कुछ शर्तों के साथ फरवरी से कुछ शर्तों के साथ खुलेंगे स्कूल
स्कूल फीस को लेकर उत्तराखंड सरकार ने नया शासनादेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने आठ फरवरी से दोबारा खुले विद्यालयों को लॉकडाउन की अवधि के लिए विद्यार्थियों से सिर्फ ट्यूशन शुल्क ही लेने का सोमवार को आदेश दिया। गौरतलब है कि आठ फरवरी से राज्य में छठी से नौवीं और 11वीं कक्षा के लिए विद्यालय खुल गए हैं।
स्कूल शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया कि विद्यालय विद्यार्थियों के कक्षाओं में आने के दिन से ही केवल पूरा शुल्क ले सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि अन्य कक्षाओं के विद्यार्थी जिनकी पढ़ाई अब भी ऑनलाइन माध्यम के जरिए हो रही है, वे केवल ट्यूशन शुल्क का ही भुगतान करेंगे। आदेश में यह भी कहा गया कि किस्त में शुल्क अदा करने के अभिभावाकों के आग्रहों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये।
आपको बता दें कि छठी से आठवीं और नौवीं-11वीं के विद्यार्थियों से फीस वसूली के मामले में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश न होने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को 25 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे।