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फीस रिफंड पॉलिसी को लेकर यूजीसी हुई सख्त, दी यूनिवर्सिटी व कॉलेजों को चेतावनी

यूजीसी फीस रिफंड पॉलिसी को लेकर सख्त हो गई है। यूजीसी फीस रिफंड पॉलिसी को लेकर यूनिवर्सिटी व कॉलेजों को कहा है कि इसका पालन हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो सख्त कार्रवाई होगी।

Edited By: IndiaTV Hindi Desk
Published on: July 05, 2023 13:06 IST
UGC- India TV Hindi
Image Source : FILE UGC

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने हायर एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स को एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए फीस रिफंड पॉलिसी का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि उन्हें एडमिशन रद्द करने या वापस लेने के बाद एचईआई द्वारा फीस वापस न करने की छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों से कई अभ्यावेदन या शिकायतें मिल रही हैं। यूजीसी ने आगे कहा कि पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टिट्यूट (एचईआई) को 'दंडात्मक कार्रवाई' का सामना करना पड़ेगा। आयोग ने संस्थानों से अनुरोध किया कि वे अपने द्वारा चुने गए कोर्स को चुनने के लिए एक स्पेसिफिक पीरिएड के भीतर पूरी फीस वापस करने की अनुमति दें। इसने संस्थानों से एकेडमिक सेशन 2023-24 में एडमिशन वापस लेने वाले उम्मीदवारों की किसी भी शिकायत का निवारण करने को भी कहा है। 

पूरी फीस वापसी की अनुमति

यूजीसी ने कहा है कि यदि छात्र 30 सितंबर तक एडमिशन रद्द करते हैं या वापस लेते हैं तो उन्हें फीस की पूरी वापसी की अनुमति दी जानी चाहिए और 31 अक्टूबर तक इनरोलमेंट वापस लेने वालों के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में 1,000 रुपये से अधिक की कटौती नहीं की जानी चाहिए। जानकारी दे दें कि यूजीसी को छात्रों और अभिभावकों से एडमिशन रद्द करने या वापस लेने पर फीस वापस न करने की कई शिकायतें मिलने के बाद सर्कुलर जारी किया गया था।

फीस रिफंड की परसेंटेज

100 प्रतिशत: एडमिशन की औपचारिक रूप से अधिसूचित समय सीमा से 15 दिन या अधिक पहले।

90 प्रतिशत: एडमिशन की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि से 15 दिन से कम पहले।

80 प्रतिशत: एडमिशन की औपचारिक रूप से अधिसूचित समय सीमा के बाद 15 दिन या उससे कम।

50 प्रतिशत: 30 दिन या उससे कम, लेकिन प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि के 15 दिन से अधिक।

0 प्रतिशत: एडमिशन की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि के 30 दिन से अधिक।

अन्य जानकारी

यूजीसी ने एचईआई को एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए शुल्क वापसी नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी शिकायत का निवारण करने का निर्देश दिया है। आयोग का कहा, नीति के अनुसार इंस्टिट्यूट्स फीस वापसी और अक्टूबर 2018 में जारी किए गए मूल प्रमाणपत्रों को बरकरार न रखने पर यूजीसी अधिसूचना के खंड 5 में अधिसूचित दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

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