सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा - मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी नीट एमडीएस 2024 के लिए इंटर्नशिप कट-ऑफ तारीख बढ़ाने पर फैसला देने से मना कर दिया। कोर्ट ने यह कहते हुए फैसला देने से इनकार कर दिया कि केंद्र सरकार "इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अधिक उपयुक्त है।" सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस मामले पर जल्द फैसला लेने को कहा है।
'फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार स्वतंत्र होगी'
अदालत ने कहा, "हम निर्देश देते हैं कि इस मामले की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिनिधित्व को शीघ्रता से और अधिमानतः निपटाया जाए। हम स्पष्ट करते हैं कि हमने कोई राय व्यक्त नहीं की है, और इस पर निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार स्वतंत्र होगी।"
'25,000 छात्र होंगे प्रभावित'
बता दें कि अदालत एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नीट एमडीएस 2024 परीक्षा के पुनर्निर्धारण और इंटर्नशिप पूरा होने की तारीखों को संशोधित करके पात्रता कट-ऑफ बढ़ाने की मांग की गई थी। नीट एमडीएस उम्मीदवारों के एक ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस निर्णय से लगभग 25,000 छात्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह कहते हुए कुछ समय इंतजार करने का विचार व्यक्त किया कि सरकार वर्तमान में इस मामले को देख रही है। अदालत ने कट-ऑफ तारीखें बढ़ाने में अपनी कठिनाई को भी स्वीकार किया।
बंद हो चुकी पंजीकरण विंडो
बता दें कि NEET MDS 2024 स्थगन पर लंबित मामले के बावजूद, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड यानी NBE ने 19 फरवरी (सोमवार) को पंजीकरण विंडो बंद कर दी।