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School Reopening Guidelines: 21 सितंबर से खुलेंगे स्‍कूल, बच्चों को भेजने से पहले जान लें सभी नियम

School Reopening Guidelines: सरकार की घोषणा के ​बाद अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) यानि गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : September 10, 2020 9:21 IST
School Reopening Guidelines
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देश इस समय कोरोना के गंभीर संकट से जूझ रहा है। इस बीच देश में दैनिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस समय अनलॉक का चौथा चरण चल रहा है। इसके तहत सरकार ने कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूल 21 सितंबर से खोलने की इजाजत दी है। सरकार की घोषणा के ​बाद अब  स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) यानि गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। सरकार ने सभी तरह के एहतियात बरतने की सलाह दी है। 

कोरोना से जंग को लेकर पहले से जारी नियमों और गाइड लाइंस के साथ सरकार ने स्कूलों के लिए अलग से विस्तार से निर्देश जारी किए हैं। इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल आने वाले सभी लोगों को स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखनी होगी। जहां-तहां थूकने पर पाबंदी होगी। दिशानिर्देशों में साफ कहा गया है कि स्कूल में राज्य हेल्पलाइन नंबर के साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के फोन नंबर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को इजाजत

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Image Source : HINDUSTAN TIMES
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एसओपी में सिर्फ कंटेंनमेंट जोन के बाहर के स्कूल खोले जाने को अनुमति दी है। केवल कंटेंनमेंट जोन के बाहर रहने वाले स्टाफ और स्टूडेंट को ही स्कूल आने की इजाजत होगी। अगर आपके बच्चे का स्कूल कंटेंनमेंट जोन में है या फिर आपका घर कंटेनमेंट जोन में है तो आपके बच्चे को स्कूल जाने की इजाजत नहीं होगी।

अभिभावक की लिखित अनुमति जरूरी

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Image Source : FILE
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छात्रों के स्कूल आने वाले से पहले उन्हें अभिवावक की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। छात्रों का स्कूल आना किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं होगा, यह सिर्फ स्वैच्छिक होगा। यह अनुम​ति सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ही दी गई है। 

सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन 

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Image Source : FILE PHOTO
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स्कूल में छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। क्लास में और प्रैक्टिकल रूम भी सभी तरह के नियम लागू होंगे। यह सभी नियम अन्य शिक्षण संस्थानों जैसे पर भी लागू होंगे। स्‍टूडेंट्स के बीच कम से कम 6 फीट की दूसरी होनी चाहिए। इसके अलावा फेस कवर/मास्‍क अनिवार्य किया गया है। फिलहाल बायोमीट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी। इसके साथ ही स्कूल के ग्राउंड में किसी भी तरह खेल या शारीरिक एक्टिविटी की मनाही है। 

साबुन सैने​टाइजर का रखना होगा इंतजाम

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स्कूल के अंदर भी थोड़ी-थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धुलना या सैनिटाइज करना होगा। परिसर में इधर-उधर थूकने पर पाबंदी है। गेट पर हर छात्र और स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, गेट पर ही उनके हाथ भी सैनिटाइज कराए जाएंगे। बच्चे अपना कोई भी सामान जैसे, पेन, पेंसिल, नोटबुक या कोई अन्य सामान आपस में शेयर नहीं करेंगे।

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