Sunday, December 22, 2024
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SSC, RRB, UPSC और अन्य सरकारी नौकरियों में भर्ती पर नहीं है कोई प्रतिबंध, सरकार ने दी सफाई

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को SSC, RRB, UPSC और अन्य सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर चल रही अटकलों के लेकर स्थिति साफ की है। मंत्रालय ने कहा, "भारत सरकार में पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : September 05, 2020 18:20 IST
No restriction on recruitment through ssc rrb upsc and...
Image Source : PTI No restriction on recruitment through ssc rrb upsc and other government department

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को SSC, RRB, UPSC और अन्य सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर चल रही अटकलों को लेकर स्थिति साफ की है। मंत्रालय ने कहा, "भारत सरकार में पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग, यूपीएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड इत्यादि जैसे सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सामान्य भर्तियां बिना किसी प्रतिबंध के सामान्य रूप से जारी रहेंगी।बता दें कि वित्त मंत्रालय ने 4 सितंबर को अपनी पूर्व अधिसूचना में गैर-विकासात्मक और गैर-प्राथमिकता वाले व्यय को शामिल करने के लिए नए सरकारी पदों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया और महत्वपूर्ण प्राथमिकता योजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की।

चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि की आशंका के बीच सरकार ने शुक्रवार को सभी मंत्रालयों/विभागों से गैर- जरूरी खर्चों को रोकने का सुझाव दिया था। सरकार ने मंत्रालयों/विभागों से परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा करने, आयोजनों में कटौती करने और छपाई के लिए आयातित कागज का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी थी। व्यय विभाग ने कहा था कि वित्त मंत्रालय ने खर्च के बेहतर प्रबंधन पर ये निर्देश सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता को सुधारने, गैर-विकासात्मक खर्च को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए दिए हैं।

विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया, 'मौजूदा राजकोषीय स्थिति तथा सरकार के संसाधनों पर दबाव को देखते हुए गैर-प्राथमिकता वाले खर्चों को कम करने और तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। ताकि प्राथमिकता वाले खर्च के लिए संसाधन सुनिश्चित किए जा सकें।'

नए पदों के सृजन पर रोक

मंत्रालय ने कहा था कि परामर्शकों का शुल्क तय करते समय इस बात की सावधानी बरती जाए कि इससे उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता और मात्रा प्रभावित नहीं हो। नए पदों के भर्ती को लेकर कहा गया है कि इन पर प्रतिबंध रहेगा। कुछे मामलों में व्यय विभाग की अनुमति से नए पदों का सृजन किया जा सकता है। मंत्रालय ने साफ किया है कि कि यदि एक जुलाई, 2020 के बाद यदि कोई नया पद बनाया गया है, जिसके लिए व्यय विभाग की मंजूरी नहीं ली गई है, और इस पर यदि नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसे खाली ही रखा जाए।

 

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