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मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी निरस्त, सरकार ने जारी किए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत 300 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त होगी।

Reported By : Anurag Amitabh Edited By : Adarsh Pandey Updated on: August 29, 2024 18:31 IST
प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO प्रतीकात्मक फोटो

मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में तैनात करीब 300 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को सरकार निरस्त करने जा रही है। इसके लिए एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस आदेश की मानें तो 10 अगस्त 2023 के बाद B.Ed करने वाले नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त किया जा रहा है। लोक शिक्षण विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है और आदेश के मुताबिक अगले एक सप्ताह में कार्यवाही होगी। अब से मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए B.Ed की जगहर D.Ed की जरूरत होगी।

300 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की जाएगी नौकरी

लोक शिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक B.Ed के आधार पर जिन लोगों की नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक के तौर पर हुई है, वैसे 300 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त किया जाएगा। यह आदेश 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्त हुए शिक्षकों के मामले में प्रभावी होगा।

आदेश में क्या लिखा है?

स्कूल शिक्षा विभाग के डायरेक्टर की तरफ से जारी किए आदेश में लिखा है कि, SC ने 11 अगस्त 2023 को अपने दिए आदेश में NCTE की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त किया है। इस निर्णय के आधार पर B.Ed योग्यता वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। उस आदेश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि, 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्त B.Ed धारी अभ्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी। 

आदेश में यह भी लिखा है कि, नियुक्त प्राथमिक शिक्षा की व्यावसायिक योग्यता का जिले में उपलब्ध रिकॉर्ड से परीक्षण कर B.Ed योग्यता धारी प्राथमिक शिक्षाओं की नियुक्ति तत्काल निरस्त करें। अब से मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए B.Ed की जगह D.Ed करना होगा।

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