राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा-स्नातक 2024 यानी नीट यूजी परीक्षा को नए सिरे से कराने का अनुरोध खारिज करने संबंधी सु्प्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में रिव्यू याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने अपने दो अगस्त के आदेश में कहा था कि वर्तमान में रिकॉर्ड पर कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है जो परीक्षा की सुचिता से समझौता करने वाले किसी प्रणालीगत लीक या कदाचार का संकेत दे।
फैसले पर फिर से विचार करने की मांग
इस रिव्यू पिटीशन को काजल कुमारी द्वारा दायर किया गया है। काजल कुमारी द्वारा दायर की इस पुनर्विचार याचिका में अदालत के आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की गई है।
'30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कमेटी'
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया था। समिति को नीट-यूजी आयोजित कराने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि चूंकि समिति का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया है, इसलिए समिति परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के विभिन्न उपायों पर 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
कोर्ट ने यह भी दिया था निर्देश
शीर्ष अदालत ने NTA को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि अदालत द्वारा अपने फैसले में रेखांकित की गई सभी चिंताओं का समाधान किया जाए और सात सदस्यीय कमेटी से अनुरोध किया कि वह अपनी सिफारिशें करते वक्त इन मुद्दों को ध्यान में रखे।
इनपुट- पीटीआई
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