
Rajasthan EWS Admission 2025: राजस्थान सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025 के लिए RTI अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश लेने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 अप्रैल 2025 है। ऐसे में जो अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला इसके तहत कक्षा 1 में कराने के इच्छुक हैं वे 7 अप्रैल 2025 से पहले अप्लाई कर दें, जोकि इसके लिए लाल्ट डेट है।
बता दें कि RTI अधिनियम के तहत, निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें EWS छात्रों के लिए आरक्षित हैं। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी वर्गों के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिले। हर साल, हजारों अभिभावक मार्च और अप्रैल के बीच इस प्रावधान के तहत कक्षा 1 में अपने बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं। छात्रों का चयन लॉटरी सिस्टम के आधार पर किया जाएगा।
आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, सीट लॉटरी प्रक्रिया 9 अप्रैल तक जारी रहेगी, जो उपलब्ध सीटों की संख्या पर निर्भर करेगी। चयनित छात्र अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित पांच स्कूलों में से किसी एक स्कूल को चुन सकेंगे। लॉटरी ड्रॉ सूची के बाद चयनित छात्रों के नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे। अभिभावकों को सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की सलाह दी गई है। ताकि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। दस्तावेज और सत्यापन प्रक्रिया 9 से 15 अप्रैल के बीच की जाएगी।
कौन है पात्र?
आरटीई अधिनियम के तहत विशिष्ट आयु और निवास मानदंड को पूरा करने वाले बच्चे राजस्थान ईडब्ल्यूएस प्रवेश 2025 के लिए पात्र हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की आयु 31 जुलाई, 2025 तक कम से कम छह वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु छह से सात वर्ष के बीच होनी चाहिए। विशेष रूप से आरटीई प्रवेश एक बार का अवसर है, यदि कोई बच्चा वर्तमान सत्र में चयनित नहीं होता है तो वह भविष्य के वर्षों में पात्र नहीं होगा।