कोरोना संकट के दौरान जहां आम लोग गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रह हैं, वहीं निजी शिक्षण संस्थान पहले की तरह मोटी फीस वसूल रहे हैं। इसे लेकर ओडिशा के हाईकोर्ट में सुनवाई कर रहा है। इस बीच ओडिशा के स्कूल और जनशिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय में 30 प्रतिशत तक के शुल्क माफी के प्रस्ताव की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 14 सदस्यों द्वारा शुल्क माफी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जो एक निश्चित दर पर शुल्क की माफी के लिए सहमत हुए हैं। लेकिन यह छूट केवल उच्च न्यायालय के फैसले के बाद लागू होगी।
इस मसौदे के अनुसार 6,000-12,000 रुपये के शुल्क स्लैब में 7.5 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव है। वहीं 12,001-24,000 रुपये तक की फीस के लिए 12 प्रतिशत तो वहीं 24,001-48,000 रुपये पर 15 प्रतिशत, 48,001-72,000 रुपये के लिए 20 प्रतिशत फीस माफी प्रस्तावित की गई है। 72,001-1,00,000 रुपये और 26 प्रतिशत। आवासीय विद्यालयों के लिए, छात्रावास शुल्क पर 30 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव किया गया है।