असम सरकार में अब परीक्षा में पेपर लीक कराने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के पक्ष में हैं। आज असम सरकारी ने विधानसभा के पटल पर सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए असम सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2024 पेश किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बार की जानकारी दी।
10 साल कैद और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान
मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि यह अधिनियम कदाचार को प्रतिबंधित करता है, जिसके तहत 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, और दोषी पाए जाने वाले परीक्षार्थियों को भविष्य की परीक्षाओं से भी रोका जा सकता है। सीएमओ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह कानून सरकारी नौकरियों में योग्यता आधारित भर्ती के लिए असम की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
15 सितंबर को होनी है यह परीक्षा
जानकारी के लिए बता दें कि 8 सितंबर को, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 15 सितंबर, 2024 से निर्धारित ग्रेड III और चतुर्थ कैटेगरी के पदों के लिए ADRE 2024 परीक्षा के सुचारू निष्पादन पर चर्चा करने के लिए जिला आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की।
कड़े सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पारदर्शी और योग्यता आधारित परीक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया साथ ही हर एक जिला आयुक्त को निर्बाध परीक्षा प्रक्रिया के लिए उपाय लागू करने के निर्देश दिए, जिसमें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए परीक्षा केंद्रों का व्यक्तिगत निरीक्षण भी शामिल है।
उन्होंने एसपी को इन केंद्रों के आसपास कड़े सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने परीक्षा की शुचिता को कमजोर करने के लिए शरारती तत्वों द्वारा किए जा रहे किसी भी प्रयास से निपटने के लिए सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया।
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