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इस दिन से शुरू होंगे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6-9 में नॉन प्लान एडमिशन, शिक्षा निदेशालय ने दी जानकारी

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना है तो जान लें कि कक्षा 6-9 में एडमिशन के लिए नॉन प्लान एडमिशन बस शुरू ही होने वाले हैं।

Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published : Mar 27, 2025 13:13 IST, Updated : Mar 27, 2025 13:13 IST
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Image Source : FILE PHOTO प्रतीकात्मक फोटो

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 9 में नॉन प्लान एडमिशन जल्द शुरू होने वाले हैं, इसकी जानकारी खुद शिक्षा निदेशालय ने दी है। शिक्षा निदेशालय ने बताया कि 2025-26 एकेडमिक सेशन के लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा 6 से 9 में नॉन-प्लान एडमिशन 1 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से शुरू हो जाएगी। इन कक्षाओं में नॉन प्लान एडमिशन के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने कहा कि सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में नॉन स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन (एनएसओ) कैटेगरी के तहत पढ़ने वाले छात्र इस प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं हैं। उन्हें ट्रांसफर या रीएडमिशन के लिए अपने वर्तमान स्कूल से संपर्क करना होगा।

3 चरणों में होंगे एडमिशन

शिक्षा निदेशालय ने कहा कि एडमिशन प्रक्रिया तीन चरणों में आयोजित की जाएगी, जिनमें से पहला चरण 1 से 8 अप्रैल तक खुला रहेगा। दूसरा चरण 1 से 24 मई के बीच और तीसरा चरण 1 से 25 जुलाई के बीच आयोजित होगा। कक्षा 5 और 6 से पदोन्नत छात्रों के लिए कक्षा 6 और 7 में एडमिशन क्रमशः ऑनलाइन प्रोसेस किया जाएगा। हालांकि, स्कूल न जाने वाले बच्चों का निकटतम स्कूल जाकर से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इन आवेदकों की आयु 10 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

डीओई के मुताबिक, "उनकी कक्षा में नियुक्ति को अंतिम रूप देने से पहले उनकी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का मूल्यांकन किया जाएगा।" विकलांग छात्रों के लिए, सरकार ने निचली सीमा में 6 माह और ऊपरी सीमा में 4 साल की छूट की घोषणा की है, जिसे स्कूल प्रमुखों द्वारा दिया जाएगा।

आवेदन में सुधार के लिए ये ऑप्शन

यदि आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो माता-पिता या अभिभावक रजिस्ट्रेशन की समय सीमा से पहले आवेदन को हटा सकते हैं और नया आवेदन सबमिट कर सकते हैं। यह हटाने की प्रक्रिया के लिए एक ओटीपी-आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू की गई है। एक बार आवेदक के रजिस्टर्ड होने के बाद, उनका डिटेल उनके घर के पास वाले स्कूल के क्लस्टर प्रभारी को दिखाई देगा। 

आवेदकों को रिक्तियों और उपलब्ध बुनियादी ढांचे के आधार पर एक ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से स्कूलों में सीटें आवंटित की जाएगी। डीओई ने कहा कि यदि किसी क्लस्टर में कोई स्कूल उपलब्ध नहीं है, तो जिला शिक्षा अधिकारी पास के क्लस्टर में एक स्कूल आवंटित करेगा।

ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

यदि कोई बच्चा किसी भी ऑनलाइन चरण में रजिस्टर्ड नहीं है, तो माता-पिता या अभिभावक 5 अगस्त तक निकटतम स्कूल में कक्षा 9 में एडमिशन के लिए मैन्युअल रूप से आवेदन कर सकते हैं। फाइनल एडिशन लिस्ट 11 अगस्त को जारी की जाएगी और एडमिशन की अंतिम तारीख 31 अगस्त है।

इतनी होनी चाहिए आयु

शिक्षा विभाग ने हर एक कक्षा के लिए आयु सीमा तय की है। कक्षा 6 में एडमिशन के लिए पात्र होने के लिए आवेदक की आयु 31 मार्च तक कम से कम 10 वर्ष लेकिन 12 वर्ष से कम होनी चाहिए। कक्षा 7 के लिए आयु सीमा 11 से 13 वर्ष, कक्षा 8 के लिए 12 से 14 वर्ष और कक्षा 9 के लिए 13 से 15 वर्ष है।

शिक्षा विभाग ने कहा, "विशेष परिस्थितियों जैसे कि माता-पिता की मृत्यु, लंबी बीमारी या छात्र की पढ़ाई को प्रभावित करने वाले आघात के मामले में, विभाग द्वारा अतिरिक्त आयु छूट दी जा सकती है।" ऐसी छूट चाहने वाले माता-पिता या अभिभावकों को पास वाले स्कूल के माध्यम से संबंधित डाक्यूमेंट जमा करने होंगे, जो फिर एप्रूवल के लिए संबंधित जिला अधिकारियों को रिक्वेस्ट भेजने होंगे।

(इनपुट- PTI)

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