नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) ने वैधानिक प्रावधानों, विनियमों और न्यूनतम मानकों का पालन नहीं करने वाले मेडिकल कॉलेजों के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं। एनएमसी ने इन्हीं नियमों के पालन न करने के मामलों में कुछ कॉलेजों पर प्रति उल्लंघन 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक, उन संस्थानों पर भी 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जिनके फैकल्टीज ने गलत डाक्यूमेंट जमा किए हैं।
एनुअल डिस्क्लोजर रिपोर्ट भी शामिल
एनएमसी ने आधिकारिक तौर पर 'मेडिकल शिक्षा विनियमों के मानकों का रखरखाव, 2023' (एमएसएमईआर-2023) शीर्षक वाले इन नियमों को आधिकारिक तौर पर 27 सितंबर को जारी किया था। इनमें मेंडिकल संस्थानों की एनुअल डिस्क्लोजर रिपोर्ट, ईवाल्यूशन प्रोसिजर, नियामक निर्देशों के पालन से संबंधित दिशानिर्देश और इन विनियमों के उल्लंघन के लिए दिए जाने वाले दंड शामिल हैं।
दबाव बनाने पर होगी कार्रवाई
एनएमसी ने बताया कि वह मेडिकल कॉलेजों से आने वाले सभी आवेदनों के प्रोसेसिंग को सस्पेंड कर देगा, जो बिचौलियों या बाहरी संस्थाओं के माध्यम से कमीशन पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। एमएसएमईआर-2023 नियमों का उद्देश्य एनएमसी के कार्यों का निर्बाध सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से मेडिकल एजुकेशन के उच्च मानकों को बनाए रखना।
एनुअल डिस्क्लोजर रिपोर्ट" पेश करना अनिवार्य
इन नियमों के मुताबिक, मेडिकल कॉलेजों को एनएमसी के भीतर संबंधित बोर्ड को "एनुअल डिस्क्लोजर रिपोर्ट" पेश करना अनिवार्य है। इस रिपोर्ट को अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (यूजीएमईबी) या पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (पीजीएमईबी) द्वारा स्थापित न्यूनतम मानक विनियमों (एमएसआर) के साथ-साथ एनएमसी द्वारा निर्धारित नियमों के पालन के साक्ष्य के रूप में काम करना चाहिए। अपने इवोल्यूशन के दौरान, यूजीएमईबी और पीजीएमईबी मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं, जिसे अनुरोध की तारीख से 30 दिनों के भीतर तुरंत दिया जाना चाहिए।
एनएमसी बोर्डों द्वारा संचालित इवोल्यूशन प्रक्रिया में भौतिक बुनियादी ढांचे, फैकल्टी योग्यता, क्लीनिकल रिसोर्सेज की उपलब्धता, टीचिंग मैथेड, इवोल्यूशनप प्रोसेस, स्डूडेंट ग्रेडिंग सिस्टम, स्डूडेंट फीडबैक सिस्टम और मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड से संबंधित अन्य क्राइटेरिया का वेरीफिकेशन शामिल है।
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