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मेडिकल के छात्रों के लिए जरूरी जानकारी, एनएमसी ने इस मामले को लेकर मेडिकल कॉलेजों को दी है कड़ी चेतावनी

मेडिकल के छात्रों के लिए जरूरी सूचना है। एनएमसी ने एक जरूरी नोटिस जारी की है। नोटिस में मेडिकल कॉलेजों को एक मामले को लेकर सख्त चेतावनी दी गई है।

Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published on: February 11, 2024 13:35 IST
एनएमसी- India TV Hindi
Image Source : FILE एनएमसी

नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को कड़ी चेतावनी दी है कि पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स को उनके द्वारा प्रस्तावित हॉस्टल्स में रहने के लिए मजबूर न करें और न ही इसके लिए मोटी रकम वसूले, अगर ऐसा करते तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनएमसी ने इसके लिए एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया कि इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले कॉलेजों पर जुर्माना, सीटों में कटौती और एडमिशन रोकने जैसी कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

वसूली जा रही है मोटी रकम 

एनएमसी की जारी एक सार्वजनिक नोटिस में, कमीशन ने पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन (PGMIR), 2023 के बारे में बताया कि "कॉलेज के लिए पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों को उचित आवासीय आवास प्रदान करना अनिवार्य होगा। हालांकि, यह पीजी छात्रों के लिए छात्रावास में रहना अनिवार्य नहीं होगा।” एनएमसी ने आगे कहा कि उन्हें पीजी छात्रों से कई शिकायतें मिली हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मेडिकल कॉलेज उन्हें अपने हॉस्टल्स में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं और इस मद में संस्थानों द्वारा भारी रकम वसूली की जा रही है।

एनएमसी करेगी कॉलेजों पर कार्रवाई 

एनएमसी की जारी नोटिस में आगे कहा गया कि "सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को उपरोक्त विनियमन को संज्ञान लेने के लिए निर्देशित किया जाता है, ऐसा न करने पर एनएमसी पीजीएमईआर, 2023 के नियमों 9.1 और 9.2 के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है, जिसमें आर्थिक जुर्माना, सीटों में कटौती, एडमिशन रोकना आदि शामिल है।

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