नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने मेडिकल कॉलेजों को 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए एमबीबीएस डिग्री के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले छात्रों का डिटेल पेश करने का निर्देश दिया है। एनएमसी ने एक नोटिस जारी कर यह आदेश दिया है। नोटिस में मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को एनएमसी की वेबसाइट nmc.org.in पर ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से आवश्यक जानकारी जमा करने को कहा गया है। साथ ही बताया गया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 8 नवंबर 2024 रात 12 बजे तक है।
इन मापदंडों को करेगा चेक
इसके अलावा, एमबीबीएस कोर्सों में एडमिशन देते समय, मेडिकल कॉलेजों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एडमिशन एनएमसी अधिनियम, 2019 और नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार किए जाएं:
- स्वीकृत एडमिशन क्षमता से अधिक एडमिशन की अनुमति नहीं दी गई है।
- स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमन, 2024 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु और योग्यता अंकों के संबंध में पात्रता मानदंड।
- एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन के साल की 31 दिसंबर को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए।
- उम्मीदवार ने क्वालिफाई एग्जामिनेशन यानी 10+2 पास की ली हो।
- एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन के लिए NEET-UG पास होना चाहिए।
आयोग ने ऑनलाइन मानिटरिंग सिस्टम शुरू की
इसके अतिरिक्त, मेडिकल कॉलेजों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एनएमसी अधिनियम, 2019 के दायरे में आने वाले कोर्स में सभी एडमिशन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर हों और पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किए जाएं। पत्र के मुताबिक, एनएमसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन मानिटरिंग सिस्टम शुरू की है कि सभी एमबीबीएस एडमिशन मानदंडों के अनुरूप हों और मेडिकल एजुकेशन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दें।
क्या लिखा गया नोटिस में?
आधिकारिक नोटिस में लिखा है, "सभी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जिसे आयोग की वेबसाइट https://www.nmc.org.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। कॉलेज अधिकारियों को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान एमबीबीएस के लिए भर्ती हुए सभी छात्रों का डिटेल पेश करना आवश्यक है।"
इसमें कहा गया है, "इस विशिष्ट लॉगिन आईडी के माध्यम से सभी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को अपने छात्रों के प्रवेश विवरण 8 नवंबर, 2024 मध्यरात्रि 12:00 बजे तक जमा करने होंगे, जिसके बाद कॉलेजों/संस्थानों को शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए "यूजी प्रवेश निगरानी मॉड्यूल" छात्र प्रवेश प्रणाली में छात्रों का विवरण दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"
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