राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने कोचिंग या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक एडवाइजरी जारी की है। ऑफिशियल नोटिस के मताबिक, राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) एक्ट 2013 के सख्त निहितार्थों को सुनिश्चित करने और मुहर लगाने का निर्देश दिया है।
ये कहा गया है एडवाइजरी में
आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कोचिंग/एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यौन उत्पीड़न की घटनाओं के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा। NCW की एडवाइजरी में कहा गया है, 'हाल के सालों में, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित करने वाले सबसे ज्यादा दबाव वाले मुद्दों में से एक बन रहा है। अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि वे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) एक्ट, 2013 और उसके तहत स्थापित दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दें।'
आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से सभी कोचिंग संस्थानों को यह निर्देश देने को कहा है कि छात्राओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।
'अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए जाएं'
NCW के ऑफिशियल नोटिस में आगे लिखा है कि आयोग ने संबंधित अधिकारियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न एक्ट, 2013 पर अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित करने के लिए सभी हितधारकों के बीच यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले जिम्मेदारी और प्रभावी ढंग से रिपोर्ट किए जाएं।
'सुरक्षित वातावरण तैयार करें'
आयोग ने यह भी कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ये कोचिंग सेंटर संबंधित अधिकारियों के पास रजिस्टर हों। आयोग ने यह भी अनुरोध किया है कि केंद्रों को चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की जाए और ये सभी कोचिंग/एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक छात्राओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करें।