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NEET गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया NTA को नोटिस, 8 जुलाई तक मांगा जवाब

NEET गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है।

Reported By : Abhay Parashar Written By : Shailendra Tiwari Updated on: June 11, 2024 12:41 IST
सुप्रीम कोर्ट- India TV Hindi
Image Source : FILE सुप्रीम कोर्ट

NEET गड़बड़ी को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है। साथ ही नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार भी किया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें एनटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगना बनता है। कोर्ट ने मामले में कहा कि 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

काउंसलिंग को लेकर रोक नहीं

सुप्रीम कोर्ट कथित पेपर लीक के कारण NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने किया। एडवोकेट जे साई दीपक ने एनईईटी के रिजल्ट को चुनौती देने वाली एक नई याचिका का जिक्र किया। जिस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने उन्हें रजिस्ट्री के समक्ष इसका जिक्र करने के लिए कहा कि इसे चीफ जस्टिस के माध्यम से भेजा जाएगा। वकील ने कहा कि काउंसलिंग जल्द ही शुरू हो सकती है और इससे जुड़ी एक याचिका आज लिस्टेड है। इस पर जस्टिस ने दोहराया कि मामले को रजिस्ट्री के समक्ष पेश किया जाना चाहिए

8 जुलाई तक मांगा जवाब

जस्टिस नाथ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि छुट्टियों के दौरान कोई वरिष्ठ वकील नहीं है क्या। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोक्ट नेदुम्परा से ने कहा कि मैं सीनियर काउसिंल (वकील) माने जाने से इनकार करता हूँ। इसके बाद जस्टिस असमानुल्लाह ने कहा कि एग्जाम की पवित्रता प्रभावित हुई है इसलिए हमें प्रतिवादियों से जवाब चाहिए। इस पर जस्टिस नाथ ने कहा कि नोटिस जारी करें, इस बीच एनटीए द्वारा जवाब दाखिल किया जाएगा अभी हम काउंसलिंग शुरू होने दें, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने 8 जुलाई की तारीख दी।

अलख पांडे के एडवोकेट ने कही ये बात

NEET-UG 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर एडवोकेट जे.साई दीपक ने कहा, "कोर्ट में कई याचिकाएँ लिस्टेड की गई हैं। कुछ याचिकाएं रिजल्ट घोषित होने से पहले ही इस आधार पर दायर की गई थीं कि पेपर लीक हो गया था। उन याचिकाओं के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। हमारी याचिका थोड़ी अलग है। हम अलख पांडे के एडवोकेट हैं, जिन्होंने लगभग 20,000 छात्रों से सिग्नेचर इकट्ठा किए हैं, जो साफ दिखाता है कि कम से कम 1,500 छात्रों को लगभग 70 से 80 नंबर मनमर्जी तरीके से ग्रेस मार्क दिए गए हैं। हम ग्रेस नंबर के मनमाने ढंग से दिए जाने को चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट ने संकेत दिया है कि हमारे मामले को भी अन्य मामलों के साथ उठाया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने साफ किया है कि वह इस लेवल पर काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा।"

परीक्षा में किसी तरह की समस्या रही है- फिजिक्सवाला के फाउंडर

नीट-यूजी 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर फिजिक्सवाला के सीईओ अलख पांडे ने कहा, "रिजल्ट से पहले विशेष रूप से लिस्टेड मामले की सुनवाई हुई थी। यहां छात्र केवल पेपर लीक के आधार पर औचित्य की मांग कर रहे थे, लेकिन ग्रेस मार्क्स या किसी अन्य चीज के बारे में नहीं, क्योंकि यह रिजल्ट से पहले 1 जून को लिस्टेड किया गया था। हमारी जनहित याचिका कल लिस्टेड होगी। यह पेपर लीक के साथ-साथ ग्रेस मार्क्स, एनटीए की पारदर्शिता और अन्य सभी चीजों के बारे में है। आज की लिस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उन्हें भी लगता है कि परीक्षा में किसी तरह की समस्या रही है और एनटीए को 8 जुलाई से पहले इसका जवाब देने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने काउंसलिंग पर कोई राहत नहीं दी है।"

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