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प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण, हरियाणा के नागरिकों के लिए राज्य सरकार का फैसला

राज्य सरकार ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत नौकरियों को राज्य के नागरिकों के लिए रिजर्व करने का फैसला किया है। हरियाणा के राज्यपाल ने सरकार के इस फैसले को अपनी अनुमति दे दी है

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : March 03, 2021 12:48 IST
हरियाणा के...
Image Source : TWITTER @MLKHATTAR हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर

चंडीगढ़। हरियाणा में अब प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण लागू किया गया है, हालांकि यह आरक्षण जाति या धर्म के आधार पर नहीं है। राज्य सरकार ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत नौकरियों को राज्य के नागरिकों के लिए रिजर्व करने का फैसला किया है। हरियाणा के राज्यपाल ने सरकार के इस फैसले को अपनी अनुमति दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि हरियाणा स्टेट एम्पलायमेंट ऑफ लोकर कैंडिटेट बिल 2020 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और सरकार जल्द ही इस दिशा में अधिसूचना जारी कर देगी। 

हरियाणा के इस नियम के तहत राज्य में आने वाली निजी कंपनियां, सोसायटीज, ट्रस्ट्स, पार्टनरशिफ फर्म आएंगे। इसके अनुसार, अगर किसी काम के लिए स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, तो योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को ही ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि यह आरक्षण सिर्फ 50 हजार रुपए मासिक वेतन वाली नौकरियों के लिए ही सीमित है। 50 हजार से ऊपर के वेतन के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। शुरुआत में यह नियम 10 साल के लिए लागू रहेगा। 

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