Friday, November 22, 2024
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उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मई में घोषित रिजल्ट पर ही दी जाएगी नियुक्ति

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की हुई थी।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: November 18, 2020 12:16 IST
उत्तर प्रदेश सरकार ने...- India TV Hindi
Image Source : FILE उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विदेवी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए ली गई परीक्षा को मई में जो परिणाम आया था उसी के आधार पर भर्ती होगी। जिन शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में भर्ती के खिलाफ अपील दाखिल की थी उन्हें एक और परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की हुई थी। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विदेवी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा, उन्होंने बताया कि कोर्ट के इस फैसले से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। सतीश द्विवेदी ने बताया कि जिस 69000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है उनमें कोर्ट के फैसले के मुताबिक 31227 शिक्षकों की भर्ती पहले ही हो चुकी है और बाकी बची 37 हजार से ज्यादा भर्तियां की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करेंगे। सतीष द्विदेदी ने बताया कि शिक्षा मित्रों को कोर्ट ने अगली भर्ती में एक और अवसर देने का फैसला दिया है और हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है, हम उनको एक अवसर देने के लिए तैयार हैं। 

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 7 जनवरी 2019 को दिए आदेश को चैलेंज किया था जिसमें सरकार ने सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 65 प्रतिशत अंक और आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए 60 प्रतिशत अंक पास होने के लिए निर्धारित किये थे। 

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