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इस राज्य में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 5 साल होगी Minimum Age, आदेश आया सामने

केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने बुधवार को दोहराया कि वह 5 साल की उम्र में छात्रों को कक्षा में प्रवेश देने की प्रथा जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, "हमें इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाने का लाभ मिला है।

Edited By: IndiaTV Hindi Desk
Published : Mar 30, 2023 12:35 IST, Updated : Mar 30, 2023 12:42 IST
प्रतीकात्मक फोटो
Image Source : TWITTER@VSIVANKUTTYCPIM प्रतीकात्मक फोटो

केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने बुधवार को दोहराया कि वह 5 साल की उम्र में छात्रों को कक्षा में प्रवेश देने की प्रथा जारी रखेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केवल छह साल की उम्र में छात्रों को कक्षा 1 में प्रवेश देने का निर्देश दिया। शिवकुट्टी ने कहा, "राज्य में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष ही रहेगी। देश में प्रचलित प्रथा पांच वर्ष की आयु में बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला देने की है। लोगों को विश्वास में लेकर ही आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है और इसलिए, उन माता-पिता के लिए एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जो अपने बच्चों को पांच साल की उम्र में पहली कक्षा में दाखिला दिलाना चाहते हैं।" 

उन्होंने आगे कहा कि केरल की शिक्षा प्रणाली को पूरे देश के लिए "रोल मॉडल" के रूप में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, "माता-पिता, जो पांच साल की उम्र में अपने बच्चों को कक्षा 1 में दाखिला दिलाना चाहते हैं, वे अगले शैक्षणिक वर्ष (जून से शुरू) में ऐसा कर सकते हैं।"उन्होंने कहा, "हमें इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाने का लाभ मिला है। स्कूल जाने की उम्र के सभी बच्चों का नामांकन स्कूलों में होता है और उनकी 12वीं कक्षा तक निर्बाध स्कूली शिक्षा सुनिश्चित की जाती है।"

6+ वर्ष की उम्र में ग्रेड- I में दाखिला देने का निर्देश 

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को "नीति के साथ प्रवेश की अपनी आयु को संरेखित करने और 6+ वर्ष की आयु में ग्रेड- I में प्रवेश प्रदान करने" का निर्देश दिया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फरवरी के बयान में क्या कहा
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फरवरी में पहले एक बयान में कहा था, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की सिफारिशों के अनुरूप, देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में 'बुनियादी स्तर' पर बच्चों के सीखने को मजबूत करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दोहराया है कि प्रवेश के लिए उनकी आयु को संरेखित करें और 6 वर्ष की आयु में ग्रेड- I में प्रवेश प्रदान करें।"

"यह केवल आंगनवाड़ी, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त, प्राइवेट और गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित पूर्वस्कूली केंद्रों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए तीन साल की गुणवत्तापूर्ण पूर्वस्कूली शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके किया जा सकता है।"

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